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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Delhi Liquor Scam: आबकारी घोटाले में चार आरोपितों को सशर्त मिली जमानत, अब 19 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

    By Ritika MishraEdited By: Nitin Yadav
    Updated: Thu, 21 Sep 2023 03:28 PM (IST)

    दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में चार आरोपितों को सशर्त जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने राजेश जोश ...और पढ़ें

    Delhi Liquor Scam: आबकारी घोटाले में चार आरोपितों को सशर्त मिली जमानत।
    Delhi Liquor Scam: आबकारी घोटाले में चार आरोपितों को सशर्त मिली जमानत।

    HighLights

    1. आबकारी घोटाले में 4 आरोपितों को मिली जमानत
    2. अदालत ने चारों के बिना अनुमति विदेश जाने पर लगाई रोक

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में चार आरोपितों को राउज एवेन्यू अदालत ने जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन पांडेय को एक लाख रुपये के निजी मुचलके जमानत दे दी।

    बिना अनुमति के आरोपी नहीं छोड़ेंगे देश

    अदालत ने आरोपितों पर जमानत की शर्ते भी लगाई। इसके तहत अदालत की बिना पूर्व अनुमति के आरोपित देश नहीं छोड़ सकते हैं। जमानत के दौरान वो सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

    वहीं, सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने चारों आरोपितों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। अदालत ने मामले को 19 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सीबीआइ ने इन आरोपितों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था।

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    बुच्चीबाबू को विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति

    मामले में अन्य आरोपित बुच्चीबाबू गोरंटला की विदेश जानी की अर्जी को भी अदालत ने खारिज कर दिया। गोरंटला ने अदालत में 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।

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