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नीट पेपर लीक: आरोपितों ने सीबीआई से मांगे बाकी दस्तावेज, अगली सुनवाई गुरुवार को

Published: Wed, 19 Aug 2026 11:01 PM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:06 AM (IST)

नीट पेपर लीक के आरोपितों ने सीबीआई से जांच में जुटाए गए उन दस्तावेजों की मांग की है, जिनकी प्रतियां ...और पढ़ें

नीट पेपर लीक मामले में आरोपितों ने सीबीआई से मांगे जांच के अहम दस्तावेज।

नीट पेपर लीक मामले में आरोपितों ने सीबीआई से मांगे जांच के अहम दस्तावेज।

HighLights

  1. आरोपितों ने सीबीआई से जांच के दौरान जुटाए दस्तावेज मांगे।

  2. राउज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।

  3. दिनेश और विकास बिवाल ने जमानत अर्जी वापस ली।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में आरोपितों ने सीबीआई से उन दस्तावेजों की सूची और प्रतियां देने की मांग की है, जिन्हें जांच एजेंसी ने जांच के दौरान जुटाया है, लेकिन आरोपितों को उपलब्ध नहीं कराया है। राउज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई।

सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए कुछ फैसलों को देखने के बाद वह अपनी बात रखेंगे कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में बुधवार को मामले के सभी 13 आरोपित पेश हुए। इनमें 10 आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए और मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल को अदालत में सीधे पेश किया गया।

आरोपित पीवी कुलकर्णी की ओर से अदालत में आवेदन देकर सीबीआई से कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनका जांच में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनकी प्रतियां उन्हें नहीं मिली हैं। इसके अलावा ऐसे दस्तावेजों की सूची और प्रतियां भी मांगी गई हैं, जिन्हें सीबीआई ने जांच में तो जुटाया, लेकिन आरोपपत्र में उनके आधार पर कोई दावा नहीं किया है।

मामले के अन्य आरोपितों की ओर से भी इसी तरह की मांग की गई है। अदालत ने कहा कि इन सभी अर्जियों पर एक साथ फैसला किया जाएगा। सीबीआई के अधिवक्ता ने इस संबंध में कुछ समय मांगा है, ताकि वह बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए अदालती फैसलों को देख सकें और अगली सुनवाई में अपनी दलील रख सकें।

बिवाल भाइयों ने वापस ली जमानत अर्जी

इसी मामले में दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत अर्जी पर भी बुधवार को सुनवाई होनी थी। उनकी ओर से पेश अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में जांच अभी जारी है, इसलिए दोनों की जमानत अर्जी वापस ली जा रही है। उन्होंने आगे जांच पूरी होने और पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के बाद नई जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति मांगी। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी।

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