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    NEET प्रदर्शन मामले में अदालत सख्त, पुलिस को CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

    Updated: Fri, 31 Jul 2026 05:51 PM (IST)

    नीट प्रदर्शन हिंसा मामले में अदालत ने संसद मार्ग थाना प्रभारी को 20 जुलाई के प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

    अदालत ने संसद मार्ग थाना प्रभारी को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

    अदालत ने संसद मार्ग थाना प्रभारी को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 20 जुलाई को नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अदालत ने संसद मार्ग थाना प्रभारी (एसएचओ) को संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि फुटेज संरक्षित कर इसकी अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश की जाए।

    पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौतुक भारद्वाज ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के अधिकारियों तथा सैकड़ों अज्ञात सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में प्रदर्शन के दौरान अवैध बल प्रयोग और अन्य आपराधिक कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं।

    अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिजीत आनंद और उनके ट्रस्ट से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि इस मामले में याचिका दायर करने का उनका कानूनी अधिकार क्या है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश का विवरण भी मांगा है, जिसके तहत संसद मार्ग थाना प्रभारी को शिकायत प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।

    मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। अदालत ने तब तक एसएचओ को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिजीत आनंद के ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की थी। ट्रस्ट का कहना है कि उसने 22 जुलाई को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अवैध बल प्रयोग का आरोप लगाया गया है।

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