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    आतंकी डाॅ. शाहीन समेत 9 आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ी, लाल किला के पास कार बम विस्फोट केस की सुनवाई

    Updated: Wed, 05 Aug 2026 04:26 PM (IST)

    लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डॉ. शाहीन सईद समेत नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विशेष एनआईए अदालत अब 12 अगस्त को आरोपपत् ...और पढ़ें

    लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डाॅ. शाहीन सईद समेत नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है।

    लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डाॅ. शाहीन सईद समेत नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है।

    HighLights

    1. डॉ. शाहीन सईद समेत 9 आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ी।

    2. 2025 के लाल किला कार बम विस्फोट मामले की सुनवाई जारी।

    3. एनआईए अदालत 12 अगस्त को आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने वर्ष 2025 के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में डाॅ. शाहीन सईद समेत नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ा दी है।

    डिजिटली की गई सुनवाई

    विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किए गए आरोपित आमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल वानी, डाॅ. मुजामिल शकील, डाॅ. आदिल अहमद राथर, डाॅ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डाॅ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया।

    आगे की सुनवाई 12 अगस्त को होगी

    विशेष अदालत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के प्रश्न पर विचार करेगी। एनआईए के अनुसार, आरोपपत्र में शामिल एक आरोपित की विस्फोट के दौरान ही मौत हो चुकी है। मामले की आगे की सुनवाई 12 अगस्त को होगी। एनआईए ने 14 मई को इस मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।

    11 लोगों की हुई थी धमाके में मौत

    एजेंसी ने करीब 7,500 पन्नों का आरोपपत्र 10 आरोपितों के खिलाफ दायर किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, 10 नवंबर 2025 को लाल किले के निकट हुए उच्च तीव्रता वाले वाहन आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (वीबीआईईडी) विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। विस्फोट से आसपास की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा था।