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स्वतंत्र भारद्वाज ने मांगी नियमित जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की याचिका; 14 सितंबर को सुनवाई

Published: Fri, 11 Sep 2026 02:48 PM (IST)

स्वतंत्र भारद्वाज ने जंतर-मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ता के पिता पर हमले के मामले में नियमित जमानत के लिए कोर्ट का ...और पढ़ें

स्वतंत्र भाारद्वाज ने पटियाला हाउस कोर्ट से मांगी नियमित जमानत। फोटो: आर्काइव

स्वतंत्र भाारद्वाज ने पटियाला हाउस कोर्ट से मांगी नियमित जमानत। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. स्वतंत्र भारद्वाज ने नियमित जमानत के लिए अदालत का रुख किया

  2. जंतर-मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ता के पिता पर हमले का मामला

  3. याचिका पर 14 सितंबर को विशेष न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी की कार्यकर्ता के पिता पर हमले के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया है।

भारद्वाज की जमानत याचिका पर 14 सितंबर को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) की अदालत में सुनवाई होगी। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उसकी हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ाई जा चुकी है।

चार सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया था भारद्वाज को

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भारद्वाज को चार सितंबर को बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। इसके बाद उसे दिल्ली लाकर गिरफ्तार किया गया।

भारद्वाज की ओर से पेश अधिवक्ता उमेश चंद्र शर्मा ने जमानत याचिका में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही संबंधित सभी एफआईआर रद कर चुका है और मौजूदा एफआइआर 23 जून को दर्ज की गई थी।

नेताओं के थाने पहुंचने के बाद फंसाने का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि तीन सितंबर को कुछ राजनीतिक नेताओं के संसद मार्ग थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने मामले में स्वतंत्र को फंसाने की कार्रवाई शुरू की।

याचिका के अनुसार, इसके बाद शिकायतकर्ता का पूरक बयान दर्ज किया गया और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़े जाने के आधार पर भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया।

बचाव पक्ष ने मांगी नियमित जमानत

बचाव पक्ष ने उसकी नियमित जमानत की मांग की है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषव रंजन ने इससे पहले दावा किया था कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने उचित धाराएं जोड़ने और 72 घंटे के भीतर भारद्वाज को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था।

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