Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 10, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    अब इस तारीख को बैतूल लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग, बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव आयोग का फैसला

    Updated: Wed, 10 Apr 2024 03:09 PM (GMT+05:30)

    Lok Sabha Election 2024 मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव की नई तारीख का एलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क ...और पढ़ें

    लोकसभा चुनाव 2024: बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव की नई तारीख घोषित।
    लोकसभा चुनाव 2024: बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव की नई तारीख घोषित।

    चुनाव डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने नई तारीख का एलान कर दिया है। अब तीसरे चरण में सात मई को यहां मतदान होगा। पहले यहां 26 अप्रैल को मतदान होना था। मगर मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बसपा प्रत्याशी का निधन हार्ट अटैक से हुआ था।

    यह भी पढ़ें: शिकायत मिलते ही 100 मिनट में होगा एक्शन, चुनाव आयोग का वो खास एप; जिसे जानना आपके के लिए जरूरी

    19 अप्रैल तक कर सकते नामांकन

    12 अप्रैल को चुनाव की नई अधिसूचना जारी होगी। 19 अप्रैल तक बसपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। एक दिन बाद 20 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच होगी। वहीं 22 अप्रैल को नामांकन वापस लिया जा सकता है।  बता दें कि चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।

    क्या है कानून में प्रावधान?

    बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी ग्राम सोहागपुर के रहने वाले थे। मंगलवार दोपहर को अचानक उनके सीने पर दर्द उठा। इसके बाद घरवाले अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद चिकित्सक मनीष लश्करे ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के मुताबिक अगर मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी का निधन होता है तो निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया स्थगित करता है। इसके बाद चुनाव की नई अधिसूचना आयोग जारी करता है।

    यह भी पढ़ें: 'शिवसेना जैसा होगा उनका हाल, जो कहता हूं वो होकर रहता है', भविष्‍यवक्‍ता बने झारखंड ये माननीय

    खबरें और भी