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    चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में मतदान के दिन सभी निजी कंपनियों में रहेगा अनिवार्य अवकाश

    Updated: Fri, 20 Mar 2026 02:00 AM (IST)

    तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं और मतगणना चार मई को होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के ...और पढ़ें

    तमिलनाडु में मतदान के दिन सभी निजी कंपनियों में रहेगा अनिवार्य अवकाश (सांकेतिक तस्वीर)

    तमिलनाडु में मतदान के दिन सभी निजी कंपनियों में रहेगा अनिवार्य अवकाश (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. तमिलनाडु की निजी कंपनियों को चुनाव के दिन अवकाश देने का निर्देश

    2. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं और मतगणना चार मई को होगी

    आईएएनएस, चेन्नई। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी निजी प्रतिष्ठानों, जिनमें कंपनियों को मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश देने का निर्देश दिया।

    तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं और मतगणना चार मई को होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाना चाहिए। यह निर्देश निजी संगठनों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होगा। चाहे उनका कार्य किसी भी प्रकार का हो।

    अधिकारियों के अनुसार, यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है जिससे मतदाता बिना किसी भी बाधा के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी मतदाता को व्यावसायिक दायित्वों या वेतन हानि के डर से मतदान के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।