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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Anil Kapoor की इजाजत के बिना 'मजनू भाई' भी बोलना पड़ेगा भारी, एक्टर के हक में आया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

    By Tanya AroraEdited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 20 Sep 2023 05:19 PM (IST)

    Anil Kapoor बड़ी-बड़ी शख्सियत के नामों का अक्सर सोशल मीडिया पर गलत तरह से इस्तेमाल किया जाता है और AI के आने से ये समस्या और भी बढ़ गयी है। आर्टिफिशियल इ ...और पढ़ें

    Delhi High Court Gives Order in Anil Kapoor Favor / Photo- Instagram
    Delhi High Court Gives Order in Anil Kapoor Favor / Photo- Instagram

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोट ने अनिल कपूर के हक में सुनाया फेवर
    2. अब बिना अनिल कपूर की इजाजत के नहीं बोल पाएंगे 'झकास'
    3. दिल्ली कोर्ट के अनिल कपूर के पर्सनैलिटी राइट्स को किया सुरक्षित

    नई दिल्ली, जेएनएन। Anil Kapoor Delhi High Court: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)का इस्तेमाल आज के समय में काफी बढ़ चुका है, जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। खासकर बड़ी-बड़ी हस्तियों को इसका भुगतान करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल कर बड़ी-बड़ी हस्तियों की आवाज और फोटोज को उसमें मौफ्ड करके कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं।

    AI का इस्तेमाल लोग कुछ लोग इतनी चालाकी से करते हैं कि असल और फेक में फर्क पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। AI के बढ़ते इस्तेमाल का असर सितारों की छवि को भी हार्म करता है, जिसकी वजह से अब कई सितारों ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोट में याचिका दायर की थी।

    अनिल कपूर की इजाजत के बिना नहीं कर सकेंगे उनके नाम का इस्तेमाल

    अनिल कपूर ने कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक्टर ने कोर्ट से उनके नाम, इमेज और निक नेम और आवाज की सुरक्षा की मांग कोर्ट की थी। अब बुधवार को दिल्ली हाई कोट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है और अनिल कपूर के हक में निर्णय देते हुए उनके नाम, फोटो, आवाज और उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीजों को बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल करने पर संस्थानों पर रोक लगा दी है।

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    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म पर अपना जजमेंट पास करते हुए अवैध तरह से किसी भी सेलिब्रिटीज के नाम, आवाज या फोटोज के इस्तेमाल को गलत बताया है। उन्हें टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने एक्टर के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किसी सेलिब्रिटीज के नाम का इस्तेमाल करना अवैध है।

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    अनिल कपूर से पहले अमिताभ बच्चन भी उठा चुके हैं ये कदम

    अनिल कपूर से पहले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए जनवरी में दिल्ली हाई कोट में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक याचिका दायर की थी।

    जिसमें उन्होंने कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि उनके नाम, फोटोज और पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल बिना उनकी परमिशन के न किया जाए। AI के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से कई बार सितारों को कई बार ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है।