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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tunisha Sharma Death Case: 70 दिनों बाद जेल से बाहर आया शीजान खान, गले लगकर रोने लगीं मां और बहनें

    By Ruchi VajpayeeEdited By: Ruchi Vajpayee
    Updated: Sun, 05 Mar 2023 02:50 PM (IST)

    Sheezan Khan Released From Thane central jail 70 दिन पुलिस हिरासत में बिताने के बाद शीजान खान को तुनिषा शर्मा की मौत के मामले में जमानत मिल गई। वो रवि ...और पढ़ें

    Sheezan Khan bail, Sheezan Khan released from jail, Sheezan Khan first photo after custody
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    नई दिल्ली, जेएनएन। Sheezan Khan released From Thane Central Jail: तुनिषा शर्मा मौत मामले में जमानत मिलने के बाद रविवार को अभिनेता शीजान खान को ठाणे सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। शीजान को जेल परिसर से बाहर निकलते हुए मीडिया के कैमरों ने कैप्चर किया, जिसमें उनका परिवार जेल के बाद शीजन को रिसिव करने पहुंचा था। शीजान की मां और बहनें उन्हें गले लगाकर इमोशनल हो गई।

    जेल से रिहा हुआ शीजान

    सोशल मीडिया पर शीजान की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। शनिवार को शीजान खान को जमानत मिल गई। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई की एक अदालत ने शनिवार को टेलीविजन अभिनेता शीजान खान को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल को को-एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    70 दिनों बाद मिला जमानत

    पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पालघर में वलीव के पास एक टीवी सीरियल के सेट पर शर्मा ने 24 दिसंबर, 2022 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शीजान खान को (28) को शर्मा की मां की शिकायत पर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

    तुनिषा शर्मा डेथ केस में है आरोपी

    अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश आर डी देशपांडे ने आदेश दिया कि शीजान को 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा किया जाए। अदालत ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया और अदालत से पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने को कहा।

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    शनिवार को मिली बेल

    शीजान के वकील शरद राय ने कहा कि उनके क्लाइंट ने अलग-अलग आधारों पर जमानत मांगी थी, जिसमें इस मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी थी और जांच समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत सजा नहीं मिलती है।

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