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    हरियाणा में शामलात भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए पोर्टल शुरू, ऐसे करें आवेदन

    Updated: Mon, 27 Jul 2026 10:46 PM (IST)

    अंबाला में उन परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया गया है, जो 2004 से पहले पंचायत की शामलात भूमि पर 500 गज तक के मकानों में रह ...और पढ़ें

    शामलात भूमि पर रह रहे पात्र परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए पोर्टल शुरू।

    शामलात भूमि पर रह रहे पात्र परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए पोर्टल शुरू।

    HighLights

    1. शामलात भूमि पर 2004 से पहले बसे परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक।

    2. समाधान पोर्टल के माध्यम से 16 जनवरी 2027 तक करें आवेदन।

    3. अंबाला में योजना के तहत अब तक केवल पांच आवेदन।

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। जिन परिवारों ने वर्षों से पंचायत की शामलात भूमि पर बने मकानों को अपना आशियाना तो बनाया, लेकिन कानूनी मालिकाना हक नहीं मिला, उनके लिए अब उम्मीद की नई खिड़की खुली है।

    जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2004 से पहले पंचायत की शामलात भूमि पर 500 गज तक बने मकानों में रह रहे पात्र परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है।

    योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होगी। पात्र परिवार 16 जनवरी 2027 तक परिवार पहचान पत्र से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और अंत में उपायुक्त स्तर पर आवेदन का सत्यापन और स्वीकृति होगी।

    हैरानी की बात यह है कि योजना शुरू होने के बावजूद जिले में अब तक केवल पांच आवेदन ही पोर्टल पर पहुंचे हैं। सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को गांव में मुनादी करवाकर पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।