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    हरियाणा में हाईकोर्ट ने उमरवास चकबंदी पर उपायुक्त के आदेश को पलटा, पंचायत की शिकायतें निपटाने का निर्देश

    Updated: Wed, 18 Feb 2026 12:34 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उमरवास गांव में चकबंदी कार्य पर जिला प्रशासन के स्थगन आदेश को एकतरफा करार दिया है। हाईकोर्ट ने दादरी उपायुक्त को ग्राम प ...और पढ़ें

    कैप्शन: उपायुक्त ने उमरवास में दिया था चकबंदी कार्य के स्थगन का आदेश (पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट)

    कैप्शन: उपायुक्त ने उमरवास में दिया था चकबंदी कार्य के स्थगन का आदेश (पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट)

    HighLights

    1. हाईकोर्ट ने उमरवास चकबंदी पर उपायुक्त का आदेश रद्द किया।

    2. दादरी उपायुक्त को चार माह में शिकायतें निपटाने का निर्देश।

    3. ग्राम पंचायत के अधिकारों की रक्षा पर हाईकोर्ट का जोर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बाढड़ा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गांव उमरवास में चल रही चकबंदी कार्य पर जिला प्रशासन की कार्यवाही को एकतरफा मानते हुए कड़ी फटकार लगाई है। डबल बैंच ने दादरी जिला उपायुक्त को गांव में चल रही चकबंदी पर प्रशासनिक सहयोग देते हुए ग्राम पंचायत की शिकायतों का चार माह में निपटारा करने निर्देश दिया गया है।

    गांव उमरवास में चल रही चकबंदी कार्य में 13 नवंबर को जिला उपायुक्त ने चकबंदी विभाग द्वारा कुछ नियमों की अनदेखी की मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए स्थगन आदेश दिया था। जिसके बाद ग्राम पंचायत ने मामले को हाईकोर्ट में रखा।

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता सौरभ कुमार व ग्राम पंचायत के अधिवक्ता विजय शर्मा की आपसी बहस के बाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस दीपक सिब्बल व जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने गांव उमरवास में चल रहे चकबंदी कार्य पर जिला प्रशासन की कार्यवाही को अनुचित करार देते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत के अधिकारों की रक्षा करते हुए चकबंदी विभाग से संबंधित सभी समस्याओं व शिकायतों का तत्काल समाधान कराया जाए।

    ये था जिला उपायुक्त का आदेश

    चरखी दादरी के जिला उपायुक्त ने चकबंदी एक्ट 1948 की धारा 42 के तहत भू मालिकों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए बताया कि गांव के चकबंदी कार्य में पुराने रास्तों को मनमाने तरीके से समाप्त कर दिया गया है। खड़ी फसलों को लेकर कब्जा कार्यवाही भी संभव नहीं है। गांव उमरवास में चल रही चकबंदी प्रक्रिया पर जिला उपायुक्त ने अस्थायी रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया था कि मामले में रास्तों के समाप्त होने और नए रास्ते चिह्नित किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है। जिसके चलते मौके पर स्थिति को यथावत बनाए रखना आवश्यक है।

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