फरीदाबाद सेक्टर-80 के प्लॉट मालिकों को हाई कोर्ट से मिली राहत, HSVP को 4 माह में कब्जा देने का आदेश
हाई कोर्ट ने फरीदाबाद के सेक्टर-80 में 68 प्लॉट धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को चार महीने के भीतर प्लॉटों पर कब्जा ...और पढ़ें

एचएसवीपी को चार महीने में कब्जा देने का आदेश। फोटो: सांकेतिक
HighLights
हाई कोर्ट ने 68 प्लॉट धारकों को राहत दी
HUDA को चार महीने में कब्जा दिलाने का आदेश
गांव वालों के विरोध के कारण कब्जा रुका था
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में प्लाॅट लेने वाले 68 लोगों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्लाॅट धारकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को चार महीने में प्लाॅटों पर कब्जा दिलाने के आदेश दिए हैं।
दरअसल सेक्टर-80 में हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण ने करीब तीन साल पहले ई नीलामी के तहत प्लाॅटिंग की थी। इसके अंतर्गत 68 से अधिक लोगों ने यहां पर प्लाॅट ले लिए, लेकिन बड़ौली व पहलाद गांव के लोगों ने जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा।
करीब साढ़े तीन महीने से दोनों गांव के लोग सेक्टर-80 में प्लाॅटों वाली जगह पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इस वजह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्लाॅट धारकों को उनके प्लाॅटों पर कब्जा नहीं दिला सका है।
प्लाट धारकों ने प्राधिकरण के काफी चक्कर लगाए लेकिन राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। प्लाॅट धारक मदन शर्मा और केशव ने बताया कि अब उन्हें उम्मीद जगी है कि कब्जा मिल जाएगा।
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