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पंचायती जमीन पर आपका मकान भी 2004 से पहले बना है? हरियाणा सरकार के 'समाधान पोर्टल' से मिलेगा मालिकाना हक

Published: Mon, 27 Jul 2026 12:14 PM (IST)

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती भूमि पर बने पात्र मकानों के नियमितीकरण और मालिकाना हक के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है।

पंचायती भूमि पर मकान वालों को राहत। फोटो: एआई नजरेडेट

पंचायती भूमि पर मकान वालों को राहत। फोटो: एआई नजरेडेट

HighLights

  1. सरकार ने पंचायती भूमि पर मकानों के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया

  2. ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र मकानों को मिलेगा कानूनी स्वामित्व अधिकार

  3. 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों को लाभ

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती भूमि पर बने पात्र मकानों के नियमितिकरण और मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से समाधान पोर्टल शुरू किया गया है।

इस पहल के तहत 2004 से पहले पंचायती शामलात भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के पात्र मकानों के मालिक आनलाइन आवेदन करके अपनी नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

पात्र परिवारों को मिलेगा कानूनी स्वामित्व अधिकार

सीईओ जिला परिषद शिखा की ओर से जानकारी देते हुए कहा कि समाधान पोर्टल का उद्देश्य वर्षाें से पंचायती भूमि पर निवास करने वाले पात्र परिवारों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।

जिससे भविष्य में भूमि संबंधित विवादों में कमी आएगी। इसके साथ ही नागरिकों को उनके आवास पर वैध अधिकार प्राप्त होगा।

ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन की होगी प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदक पहले समाधान पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड़ कर देंगे। आवेदन का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

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