वोटर लिस्ट से कट गया है आपका नाम? गुरुग्राम में नाम जुड़वाने का अब आखिरी मौका; जल्द ऑनलाइन अप्लाई करें
गुरुग्राम में मतदाता सूची में नाम न होने पर पात्र नागरिक 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी अपना नाम जुड़वा ...और पढ़ें

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका। फोटो: आर्काइव
HighLights
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 30 अगस्त
1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले करें आवेदन
अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्टूबर को होगी प्रकाशित
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-छह भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।
किसी मतदाता को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका वोट स्थायी रूप से कट गया है। पहले प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और यदि नाम नहीं है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
यह जानकारी उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है।
कोई भी नागरिक वंचित नहीं रहे
अब सभी नागरिक अपने नाम, पता एवं अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
निर्वाचन आयोग की मंशा है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य से अधिकारियों को नवीन दिशा-निर्देशों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से पूरी की जा सके।
18 वर्ष पूरी करने वाले बनवा सकते हैं वोट
एक जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआइआर अभियान चलाया जा रहा है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और आवश्यक संशोधन कराने में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुनः अपना नाम जुड़वा सकता है।
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नोटिस मिलने पर वोटर अवश्य रखें पक्ष
दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह तय तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें, ताकि आवेदन का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। नागरिक अपनी वोटर डिटेल ceoharyana.gov.in पर चेक कर सकते हैं।
30 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां, तीन अक्टूबर को अंतिम सूची
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त तक नाम जोड़ने, संशोधन कराने तथा अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
अगर किसी वोटर की डिटेल में कोई गलती है तो वे फॉर्म आठ एवं घोषणा पत्र भरकर अपने ईआरओ/एईआरओ को 30 अगस्त से पहले जमा कराएं। प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा और तीन अक्टूबर को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।