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गुरुग्राम के नए सेक्टरों में बनेगी 24 मीटर चौड़ी सड़कें, 1158 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी

Published: Wed, 23 Sep 2026 01:55 AM (IST)

हरियाणा सरकार गुरुग्राम-मानेसर शहरी क्षेत्र के सेक्टर 58 से 115 में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए 1158 ...और पढ़ें

सेक्टर-104 स्थित गोदरेज समिट सोसायटी की प्रस्तावित 24 मीटर रोड में पड़ती गैर लाइसेंसी जमीन। जागरण

सेक्टर-104 स्थित गोदरेज समिट सोसायटी की प्रस्तावित 24 मीटर रोड में पड़ती गैर लाइसेंसी जमीन। जागरण


HighLights

  1. 24 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए 1158 एकड़ जमीन अधिग्रहण।

  2. हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम-मानेसर क्षेत्र में प्रक्रिया शुरू की।

  3. हजारों परिवारों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, जाम से मुक्ति।

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम-मानेसर शहरी क्षेत्र के सेक्टर 58 से 115 के बीच अधूरी पड़ी 24 मीटर चौड़ी सड़कों को पूरा करने के लिए करीब 1158 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे नए सेक्टरों और बड़ी आवासीय सोसायटियों में रहने वाले हजारों परिवारों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। निदेशक टाउन प्लानिंग जे गणेशन ने लिखित आदेश जारी किये।

जाम और जलभराव से परेशान रहते हैं लोग

कई नए सेक्टरों में आवासीय परियोजनाएं विकसित हो चुकी हैं, लेकिन स्वीकृत योजना के अनुसार प्रस्तावित आंतरिक सड़कें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके कारण लोगों को मुख्य सड़कों तक पहुंचने के लिए संकरी गांव की सड़कों और पुराने राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

इससे जाम, जलभराव के साथ-साथ आपात स्थिति में एम्बुलेंस और दमकल वाहनों की आवाजाही में भी परेशानी होती है। सरकार ने फिलहाल करीब 37.9845 एकड़ जमीन को प्राथमिकता के आधार पर अधिग्रहित करने के लिए चिन्हित किया है।

इसमें सेक्टर 58 से 67ए में 27.1992 एकड़ और सेक्टर 81 में 10.7493 एकड़ जमीन शामिल है। इन जमीनों के अधिग्रहण से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण संभव हो सकेगा।

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जमीन की स्थिति और सड़क के लिए जरूरी भूखंडों की पहचान करने के लिए संयुक्त स्थल निरीक्षण समिति गठित की गई है। समिति में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, जिला प्रशासन तथा भूमि अधिग्रहण और संपदा विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

HSVP को व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजेगी समिति

समिति जमीन के मालिकाना हक, संबंधित भूखंडों और सड़क निर्माण की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगी। इसके बाद तकनीकी प्रस्ताव और व्यवहार्यता रिपोर्ट मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

इसके आधार पर जमीन अधिग्रहण की लागत और प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा। जमीन का अधिग्रहण 2013 के उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के अधिकार संबंधी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून के तहत किया जाएगा।

जमीन मालिकों को 2021 की विकास अधिकार नीति के तहत हस्तांतरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र लेने का विकल्प भी मिलेगा।

सेक्टर 102 और 109 में भी वर्षों से परेशानी

सेक्टर 102 में कई परिवार लंबे समय से प्रस्तावित 24 मीटर सड़कों के अधूरे रहने के कारण सीमित रास्तों पर निर्भर हैं। वहीं सेक्टर 109 में भी कई आवासीय सोसायटियों के निवासियों को संकरी राजस्व सड़क से आवाजाही करनी पड़ रही है।

बारिश के दौरान जलभराव और सड़क खराब होने से समस्या और बढ़ जाती है। अब सरकार की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से नए सेक्टरों में लंबे समय से अटकी 24 मीटर सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी है।

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