गुरुग्राम में DLF फेज-3 में गरजा बुलडोजर, अवैध कमरे और ड्राइंग रूम ढहाए; पीजी-गेस्ट हाउस सील
गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान स्टिल्ट पार्किंग में अव ...और पढ़ें
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डीएलएफ फेज-तीन में फिर गरजा बुलडोजर। जागरण
HighLights
डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर कार्रवाई।
स्टिल्ट पार्किंग में अवैध कमरे, ड्राइंग रूम ध्वस्त किए गए।
कई अवैध पीजी, गेस्ट हाउस, कार्यालय सील किए गए।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीपीई) ने शुक्रवार को डीएलएफ फेज-3 में एक बार फिर बड़े स्तर पर रेस्टोरेशन, सीलिंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया।
हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, चार अवैध व्यावसायिक परिसरों को सील किया गया और करीब साढ़े चार किलोमीटर राइट आफ वे (आरओडब्ल्यू) को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
अवैध कमरे, ड्राइंग रूम, सर्वेंट रूम और शौचालय हटाए
डीएलएफ फेज-एक से पांच तक चल रहे अभियान के तीसरे चरण के तहत शुक्रवार को एस, टी और सिरिस रोड क्षेत्र को निशाना बनाया गया। विभाग की टीम ने पुलिस बल और जिला प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए अवैध कमरे, ड्राइंग रूम, सर्वेंट रूम और शौचालय हटाए। साथ ही रिहायशी भवनों में अवैध रूप से संचालित पीजी, गेस्ट हाउस, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी सख्ती दिखाई गई।
कार्रवाई के दौरान एस-7/6 में स्टिल्ट में बने सर्वेंट रूम और शौचालय को ध्वस्त किया गया। एस-9/20 में स्टिल्ट में बनाया गया ड्राइंग रूम और शौचालय हटाया गया। मौलसरी एवेन्यू-82 में स्टिल्ट में बने तीन सर्वेंट रूम, शौचालय तोड़े, वहीं एस-7/15 के भवन मालिक ने विभाग की कार्रवाई से पहले ही स्वयं स्टिल्ट में बनाया गया ड्राइंग रूम हटाकर भवन को मूल स्वरूप में बहाल कर दिया।
तीन सर्वेंट रूम भी सील किए
सीलिंग अभियान के तहत एस-9/21-22 स्थित भवन के बेसमेंट में संचालित संजीव टंडन आर्किटेक्ट कार्यालय को सील किया गया। टी-1/1 स्थित 15 कमरों वाले अवैध टाउन हाउस (ओयो) गेस्ट हाउस की पूरी इमारत को सील कर दिया गया। टी-7/1 स्थित 14 कमरों वाले अवैध गेस्ट हाउस को भी पूरी तरह सील किया गया। इसके अलावा टी-2/10 में स्टिल्ट में बने पांच सर्वेंट रूम तथा एसआर-47 में स्टिल्ट में बने तीन सर्वेंट रूम भी सील किए गए।
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अभियान के साथ-साथ विभाग ने डीएलएफ फेज-तीन में करीब 4.5 किलोमीटर राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) को अतिक्रमण मुक्त कराया। लगभग तीन दर्जन से अधिक मकानों के बाहर सार्वजनिक भूमि पर किए गए कब्जों को हटाया गया।
इस दौरान गार्ड रूम, ग्रिल, चबूतरे, गमले, सजावटी निर्माण, लोहे के स्ट्रक्चर और अन्य अवैध अतिक्रमण हटाए गए, जिससे सड़क और सार्वजनिक भूमि को मूल स्वरूप में बहाल किया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर विरोध भी देखने को मिला।
निर्धारित अवधि में पालन नहीं किया
टी-ब्लाक में स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण को हटाने के दौरान एक महिला ने टीम का विरोध किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि विभाग पहले ही नोटिस जारी कर चुका है तथा अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में पालन नहीं किया गया।
इसके बाद टीम ने नियमानुसार कार्रवाई जारी रखी। वहीं आरओडब्ल्यू से अतिक्रमण हटाने के दौरान भी कुछ स्थानों पर लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी के कारण पूरा अभियान शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण, रिहायशी भवनों में संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। - अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग
डीएलएफ फेज-4 में चलेगा रेस्टोरेशन और सीलिंग अभियान
डीटीपीई की टीम आज डीएलएफ फेज-चार में बड़े स्तर पर रेस्टोरेशन और सीलिंग अभियान चलाएगी। इसके मद्देनज़र शुक्रवार शाम डीटीपीई अमित माधोलिया ने फेज-चार का निरीक्षण कर रिहायशी भवनों में संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित भवन संचालकों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि वे तत्काल अपनी अवैध व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दें, अन्यथा कार्रवाई के दौरान भवनों को सीधे सील कर दिया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीलिंग के समय सामान निकालने के लिए अलग से कोई मोहलत नहीं दी जाएगी।
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विभाग के अधिकारियों के अनुसार करीब 15 दिन पहले ही डीएलएफ फेज-चार में सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस घर-घर वितरित कराए गए, विभिन्न स्थानों पर चस्पा किए गए और मुनादी के माध्यम से भी लोगों को आगाह किया गया था कि रिहायशी भवनों में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियां और स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण स्वयं हटा लें। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।