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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    घर बैठे वोटर स्लिप डाउनलोड करने के लिए फॉलो करिए ये आसान स्टेप, मोबाइल में टाइप करें बस चार अंक

    Updated: Fri, 04 Oct 2024 05:03 PM (IST)

    Haryana Vidhansabha Election 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों के लिए शनिवार को वोट डाला जाएगा। सभी पोलिंग बूथ पर कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए ग ...और पढ़ें

    Voter Slip: 1950 को टाइप कर निकाली जा सकती है वोटर स्लिप। फाइल फोटो
    Voter Slip: 1950 को टाइप कर निकाली जा सकती है वोटर स्लिप। फाइल फोटो

    HighLights

    1. मतदाता पांच अक्टूबर को बूथ पर लेकर जाएं अपना पहचान-पत्र।
    2. मतदाता वोटर हेल्पलाइन तथा 1950 पर मिलेगा वोटर स्लिप।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मतदाता वोटर हेल्पलाइन तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर मतदाता अपने बूूथ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप (voter helpline app) को डाउनलोड कर मतदाता 1950 नंबर टाइप कर उसके सामने अपनी वोटर आईडी क्रमांक को टाइप कर वोटर स्लिप को निकाल सकता है। जिस पर उसका बूथ नंबर अंकित होगा। इससे मतदाता आसानी से यह स्लिप दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।

    बुजुर्गों के लिए मतदान केंद्र पर बैठने के इंतजाम

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है। हर मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति तथा बुजुर्गों के लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं।

    जिससे कि मतदाता आराम से अपना वोट डाल सके। पटौदी, सोहना, बादशाहपुर व गुड़गांव सहित चारों विधानसभा क्षेत्रों के आरओ ने सभी 1507 मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं।

    1950 टाइप कर घर बैठें निकालें वोटर्स स्लिप

    विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाताओं को वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप बांट चुके हैं। फिर भी किसी व्यक्ति को यह स्लिप नहीं मिली तो वह 1950 टाइप कर अपनी स्लिप निकाल सकता है। मतदाता पांच अक्टूबर  को बूथ पर अपना पहचान-पत्र लेकर जाएं।

    किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से तय की गई फोटोयुक्त आईडी जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस।

    राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस आईडी, पेंशन प्रपत्र, श्रम विभाग की ओर से जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड आदि दिखाकर वोट डाल सकता है।

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