हिसार में तेजाब डालकर टैक्सी ड्राइवर की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
हिसार की सेशन कोर्ट ने तेजाब डालकर टैक्सी चालक अश्वनी की हत्या के दोषी संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी ल ...और पढ़ें
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तेजाब डालकर टैक्सी चालक की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
दोषी संजय को टैक्सी चालक की हत्या में उम्रकैद
अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
हिसार में 2022 में दर्ज हुआ था यह मामला
जागरण संवाददाता, हिसार। सेशन जज की अदालत ने तेजाब डालकर टैक्सी चालक की हत्या के मामले में न्यू ऋषि नगर निवासी दोषी करार संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला शहर थाना में वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में न्यू ऋषि नगर निवासी अश्वनी ने बताया था कि वह टैक्सी चलाता है। पत्नी का 12 साल पहले देहांत हो गया था। उसकी दो बेटियां हैं।
शिकायत में कहा गया था कि वारदात से करीब एक सप्ताह पहले वह शाम साढ़े पांच बजे अग्रसेन भवन के पास बैठा हुआ था। वहां पर महावीर कॉलोनी निवासी सीटू और नगरपालिका कर्मचारी राज भी बैठे हुए थे। इसी दौरान न्यू ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा और हाथ में लाई तेजाब की बोतल खोलकर उसकी जांघ पर तेजाब डाल दिया। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया।
राहगीरों ने गंभीर रूप से झुलसे अश्वनी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने अस्पताल में उसके बयान दर्ज किए थे। उपचार के दौरान अश्वनी की मौत हो गई।
इसके बाद शहर थाना पुलिस ने 12 जून 2022 को आरोपित संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सरकारी अधिवक्ता सुनील पारुथी ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित को हत्या का दोषी माना है।