Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    मामूली विवाद में पेट में घोंपा था चाकू, सिर पर मारी थी गंडासी... अब हिसार कोर्ट ने 5 हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा

    Updated: Mon, 20 Jul 2026 11:18 PM (IST)

    हिसार की सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने करीब पौने छह साल पहले तेज धारदार हथियारों से एक व्यक्ति की हत्या और अन्य को घायल करने के मामले में एक किशोर सहि ...और पढ़ें

    तेजधार हथियार से व्यक्ति की हत्या मामले में किशोर समेत पांच को उम्रकैद।

    तेजधार हथियार से व्यक्ति की हत्या मामले में किशोर समेत पांच को उम्रकैद।

    HighLights

    1. तेजधार हथियार से हत्या मामले में पांच को उम्रकैद।

    2. एक किशोर सहित पांच दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा।

    3. दोषियों पर 1.20 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगा।

    जागरण संवाददाता, हिसार। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने विवाद को लेकर करीब पौने छह साल पहले तेज धारदार हथियारों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर अन्य को घायल करने के मामले में किशोर समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

    अदालत ने नारनौंद निवासी विशाल, बालकिशन और जिंदल पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने 11 आरोपितों को बरी किया था। इसके अलावा दोषियों में नारनौंद के राहुल पर हथियार का प्रयोग करने पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। किशोर की उम्र अब 23 साल है।

    इस बारे में नारनौंद थाना पुलिस ने मृतक के भाई नारनौंद के वार्ड नंबर चार निवासी राममेहर की शिकायत पर 28 सितंबर, 2020 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार उन्होंने शिकायत में बताया था कि 27 सितंबर 2020 की शाम उसके बेटे विशाल का फायर ब्रिगेड के पास प्रमोद और राहुल से विवाद हो गया था।

    इसी रंजिश में रात करीब साढ़े सात बजे बलराज, उसकी पत्नी चिड़िया, राहुल, नसीब, बालकिशन उर्फ मंगत, उसके बेटे बंटी व विशाल, बालकिशन की पत्नी, पुरुषोत्तम, सुरेश, उसकी पत्नी कमलेश, दामाद देवराज (निवासी सिरसा), जिंदल, राहुल, प्रमोद, कन्हैया, अमन, रोहित, सोमबीर, अजय और 8-10 अन्य युवक लाठी, डंडे, गंडासी एवं चाकू जैसे हथियार लेकर उनके घर पहुंच गए।

    खबरें और भी

    हमलावरों ने रामकुमार को घर से खींचकर गली में लाकर हमला किया। बीच-बचाव करने आए हरिचंद, कर्मबीर, सचिन उर्फ सोमनाथ और बाला पर भी जानलेवा हमला किया गया। आरोप था कि विशाल ने रामकुमार के पेट में चाकू घोंपा, जबकि प्रमोद और बालकिशन उर्फ मंगत ने गंडासी से सिर पर वार किए। घायल रामकुमार को पहले नारनौंद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे रेफर कर दिया। हांसी के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।