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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 21, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Lok Sabha Election 2024: अगर आपने अपने घर पर बिना इजाजत पार्टियों के लगाए होर्डिंग-बैनर तो हो सकती है ये दिक्कत

    Updated: Thu, 21 Mar 2024 03:19 PM (GMT+05:30)

    लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लग गया है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना कहीं भी होर्डिंग और बैनर नहीं ...और पढ़ें

    Haryana News: लोकसभा चुनाव में बिना परमिश के नहीं लगा सकेंगे होर्डिंग बैनर। फाइल फोटो
    Haryana News: लोकसभा चुनाव में बिना परमिश के नहीं लगा सकेंगे होर्डिंग बैनर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. लोकसभा चुनाव में बिना परमिश के नहीं लगा सकेंगे होर्डिंग बैनर।
    2. अभी जगह तय करेगा जिला प्रशासन।
    3. चुनाव की तैयारियों के तहत आचार संहिता में प्रशासन के निर्देश।

    जागरण संवाददाता, हिसार। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के तहत आचार संहिता (Code of conduct) लगने के साथ ही होर्डिंग-बैनर (Hoarding-Banner) हटाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ घरों पर अभी बैनर लटके हुए हैं, मगर चुनाव आचार संहिता में किसी भी घर पर बैनर लगाने के साथ होर्डिंग लगाने की इजाजत लेनी होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।

    शहर में लोगों की तरफ से अपने घर पर होर्डिंग और बैनर लगाए हुए थे। चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन की तरफ से जिले में लगे सभी बैनर व होर्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। कुछ नेताओं के घरों पर अभी यह बैनर लगे हुए।

    इन होर्डिंग को हटाने के लिए प्रशासन ने सभी को समय दिया था, लेकिन लोगों की तरफ से अभी कुछ जगह पर यह बाकी है। जिला प्रशासन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपने घर पर बैनर लगाना है तो उसे इजाजत लेनी होगी।

    अभी जगह तय करेगा जिला प्रशासन

    जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव के मद्देनजर जिले में अभी बैनर-होर्डिंग लगाने के लिए जगह चिह्नित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर से अभी इसकी लिस्ट मांगी है।

    लिस्ट लेने के बाद उन जगह का एक राशि तय कर राजनेता व राजनीतिक पार्टियां उसका प्रयोग कर सकेंगी। यदि चिह्नित जगह पर यदि कोई राजनीति पार्टी बैनर लगाती है तो वह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

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     चुनाव की तैयारियों के तहत आचार संहिता में प्रशासन के निर्देश

    फ्रंट में लिखना होगा नाम प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी है। कोई भी बैनर, होर्डिंग, पंपलेट सहित अन्य सामग्री छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस स्वामी को अपना पूरा पता उसके फ्रंट में छापना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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    जिले में जल्द ही बैनर-होर्डिंग लगाने की जगह चिह्नित कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट जगह पर बिना इजाजत के चुनाव संबंधित सामग्री नहीं लगा सकता। प्रदीप दहिया, जिला निर्वाचन अधिकारी कम उपायुक्त, हिसार।

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