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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jind News: दो शोरूम, दो दुकानों व 17 डीपीसी पर चला पीला पंजा; अधिकारी बोले- बर्दाश्त नहीं होगा अवैध निर्माण

    By Joginder Duhan Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Sat, 20 Jan 2024 08:23 PM (IST)

    जींद नगर योजनाकार विभाग (Town Planning Department) ने सफीदों रोड पर अवैध रूप से बनाए गए दो शोरूम दो दुकानों सहित 17 डीपीसी को तोड़ा है। ये अवैध निर्मा ...और पढ़ें

    दो शोरूम, दो दुकानों व 17 डीपीसी पर चला पीला पंजा।
    दो शोरूम, दो दुकानों व 17 डीपीसी पर चला पीला पंजा।

    जागरण संवाददाता, जींद। जिला नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई कर सफीदों रोड पर अवैध रूप से बनाए जा रहे दो शोरूम, दो दुकानों समेत 17 डीपीसी को तोड़ा गया। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर डीटीपी अमित मंढोलिया मौजूद रहे तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे कार्य में किसी तरह की रुकावट नहीं आए।

    तोड़े गए दो शोरूम

    जिला नगर योजनाकार विभाग को सूचना मिली थी कि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना सफीदों रोड पर निर्जन की तरफ जाते समय अवैध निर्माण किया जा रहा है। यहां बड़े बड़े शोरूम बनाए जा रहे हैं तो दुकानों का भी निर्माण किया जा रहा है। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इस अवैध निर्माण को नहीं रोका गया तो विभाग ने अपने अमले के साथ साइट पर पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले दो शोरूम को तोड़ा गया। इसे बाद दो दुकानों पर पीला पंजा चला।

    बाद में 17 दुकानों और मकानों की नींव भरी जा रही थी, जिसे उखाड़ा गया। इसके बाद कच्चा रास्ता का नेटवर्क खड़ा किया गया था, उसे तोड़ते हुए खोदा गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर डीटीपी अमित मंढोलिया ने कमान संभाले हुए थी। सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही, जिससे तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान लोगों के विरोध किए जाने पर स्थिति को संभाला जा सके।

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    अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

    जिला नगर योजनाकार अमित मंढोलिया ने कहा कि विभाग के अधीन आने वाले जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को शहरी एरिया में जमीन की खरीद-बिक्री करनी है तो पहले जिला नगर योजनकार विभाग के कमरा नंबर 415 में आकर जमीन से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें। डीटीपी कंट्रोल एरिया में जमीन पर निर्माण करने से पहले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। कॉलोनाइजर अपने फायदे के लिए निर्माण कर भोले-भाले लोगों को बेच देते हैं, इससे बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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    अमित मंढोलिया ने ये भी कहा कि अगर कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी विकसित करना चाहता है तो इसके लिए लाइसेंस लें। लाइसेंस की खातिर पहले विभाग के पास आवेदन करना होगा, उसके बाद गठित कमेटी द्वारा साइट का निरीक्षण किया जाएगा और सभी नियमों को पूरा होने की शर्त पर ही कालोनी विकसित करने का लाइसेंस जारी किया जाता है।

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