कैथल में बाल विवाह निषेध विभाग का बड़ा एक्शन, मैरिज पैलेस में रुकवाई 17 साल की नाबालिग की शादी
कैथल में बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने एक निजी पैलेस में 17 साल की नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। ...और पढ़ें
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कैथल में बाल विवाह निषेध विभाग का बड़ा एक्शन (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
कैथल के पैलेस में नाबालिग की शादी रुकवाई गई।
दुल्हन की उम्र 17 साल 4 महीने थी।
इस साल 19 बाल विवाह रोके, 11 FIR दर्ज।
जागरण संवाददाता, कैथल। जिला बाल विवाह निषेद अधिकारी की टीम ने शहर के एक निजी पैलेस में पहुंचकर नाबालिग की शादी रुकवाई। दुल्हन की आयु 17 साल चार माह बताई जा रही है। 18 साल से कम आयु होने के चलते विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की है।
इस मामले को लेकर लड़का व लड़की पक्ष के लोगों को टीम ने बुधवार को कार्यालय बुलाया, जहां दोनों के आयु संबंधित कागजात की जांच की। परिवार वालों को नियमों के बारे में जानकारी दी की, जब विवाह के लिए तय की गई आयु पूरी हो तभी लड़का व लड़की का विवाह करवाएं, अगर नियमों के खिलाफ शादी की तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी, एफआइआर भी दर्ज हो सकती है।
बता दें कि विभाग को इस साल बाल विवाह की कुल 30 शिकायत मिली, इनमें से 19 नाबालिग लड़कियों की शादी रकवाई है। 11 मामलों में एफआइआर दर्ज करवाई गई है। बाल विवाह निषेद अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि कार्यालय में सूचना मिली थी कि शहर के एक पैलेस में नाबालिग लड़की की शादी रचाई जा रही है।
परिवार में दो बेटियों की शादी है, बड़ी लड़की के साथ छोटी लड़की का भी विवाह करवाया जा रहा है। सूचना मिलने पर कार्यालय की टीम मौके पर पहुंची तो छोटी लड़की की आयु 17 साल चार माह मिली। इसके बाद नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी।
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दुल्हन की बारात हिसार से आनी थी, इसलिए बारात चलने से पहले ही सूचना दूल्हे के परिवार को मिल गई, इसलिए बारात कैथल नहीं पहुंची। अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि लड़का व लड़की के विवाह को लेकर सरकार की तरफ से तय की गई आयु की समय-सीमा को देखकर ही अभिभावकों को बेटा व बेटी की शादी करनी चाहिए, नियमों के खिलाफ शादी करने की जो भी शिकायतें मिलेगी तो विभाग मौके पर पहुंचकर विभागीय कार्रवाई करेगा।