Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 22, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Vivah Shagun Yojana: CM मनोहर लाल का बेटियों को गिफ्ट, शादी के लिए 71 हजार का शगुन देगी सरकार; यहां जानें स्कीम

    By Jagran NewsEdited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Nov 2023 05:20 AM (IST)

    Vivah Shagun Yojana मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी ...और पढ़ें

    Vivah Shagun Yojana: CM मनोहर लाल का बेटियों को गिफ्ट, शादी के लिए 71 हजार का शगुन देगी सरकार;
    Vivah Shagun Yojana: CM मनोहर लाल का बेटियों को गिफ्ट, शादी के लिए 71 हजार का शगुन देगी सरकार;

    HighLights

    1. शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है
    2. गरीब व बेसहारा परिवारों का आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

    जागरण संवाददाता, करनाल। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों का आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

    ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण

    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। उपायुक्त अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले आनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं।

    51 हजार रुपए का दिया जाएगा अनुदान

    पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

    उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

    खबरें और भी