पलवल में परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा कड़ी, 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध लागू
पलवल जिला मजिस्ट्रेट ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा परीक्षाओं के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोट ...और पढ़ें

पलवल जिला मजिस्ट्रेट ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा परीक्षाओं के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, पलवल। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिस्टेंस लर्निंग परीक्षाओं को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिले के सभी परीक्षा केंद्रों (जिसमें जीजीडीएस कॉलेज पलवल भी शामिल है) के आसपास जरूरी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
ये परीक्षाएं 28 जनवरी, 2026 को शुरू हुई थीं। अधिकारियों के साथ एक बैठक में, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि परीक्षाओं के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, बाधा या अनुचित गतिविधि को रोकने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन और किसी भी अन्य प्रकार की कॉपी/ट्रांसमिटिंग गतिविधियों पर रोक रहेगी।
इसके अलावा, अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही, भीड़ इकट्ठा होने और आग्नेयास्त्र, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी, भाला, चाकू आदि ले जाने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, कृपाण (सिख धर्म का एक धार्मिक प्रतीक) अपनी म्यान के साथ इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रतिबंध विशेष रूप से शाम के परीक्षा सत्र के लिए दोपहर 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक या परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेंगे।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, पलवल की होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।