पंचकूला में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में 52 साल के दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
पंचकूला की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में दोषी संजीव गुप्ता को 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्म ...और पढ़ें

पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में 52 साल के दोषी को 20 साल की कैद।
HighLights
पंचकूला कोर्ट ने दोषी संजीव गुप्ता को 20 साल कैद दी
पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का दो साल पुराना मामला
दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में पंचकूला की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान 52 वर्षीय संजीव गुप्ता उर्फ संजय के तौर पर हुई है जो पंजाब के पटियाला के राजपुरा का रहने वाला है।
दोषी के खिलाफ पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर अगस्त 2024 को कालका थाना में पोक्सो एक्ट की धारा-6 व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
दोषी को सजा सुनाए जाने के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने दलील दी कि दोषी ने गंभीर अपराध किया है। दोषी की मानसिकता बच्चियों के प्रति बेहद चिंताजनक है।
इसलिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि बच्चियों के प्रति ऐसी मानसिकता वाले लोगों तक कड़ा संदेश पहुंच सके और बच्चियां सुरक्षित हो सकें। वहीं बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरते जाने की अपील की।
यह था मामला
पीड़ित बच्ची की मां ने 20 अगस्त 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कालका में परिवार के साथ रहती हैं। दोषी भी कालका में किराये के मकान में रहता है। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है।
घटना वाले दिन उनकी पांच साल की बेटी ने बताया कि आरोपित संजीव ने उसके कपड़े उतारकर उसके गलत हरकत की। यह घटना शाम लगभग 5:30 बजे की है। बच्ची की बात सुनकर मां सन्न रह गई।
इसके तुरंत बाद उन्होंने आरोपित के खिलाफ कालका थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर संजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया था।