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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला शहरों में भी अब सेक्टरों की तरह कालोनियों की फ्लोर वाइज होगी रजिस्ट्री, विधेयक पारित

    By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 09:42 AM (IST)

    Haryana News विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा सरकार ने नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कराया था। जिसे अब लागू कर दिया ...और पढ़ें

    खट्टर सरकार के फैसले से शहरों में अब मकान मिलेंगे सस्ते। फाइल फोटो
    खट्टर सरकार के फैसले से शहरों में अब मकान मिलेंगे सस्ते। फाइल फोटो

    HighLights

    1. हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला शहरों में भी अब सेक्टरों की तरह कालोनियों की फ्लोर वाइज होगी रजिस्ट्री
    2. शहरों में मिल सकेंगे सस्ते मकान
    3. अभी तक सेक्टरों में फ्लोरवाइज रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध

    जागरण संवाददाता, पंचकुला। Haryana News: शहर व कस्बों में अब सेक्टरों की तर्ज पर लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में भी आवासीय और व्यावसायिक भवनों की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो सकेंगी।

    विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कराने के बाद अब सरकार ने इसे लागू कर दिया है। विधि एवं विधायी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

    शहरों में मिल सकेंगे सस्ते मकान

    अब लोगों को शहरों में सस्ते मकान मिल सकेंगे। लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में मकान या व्यावसायिक भवन की किसी मंजिल को अब आसानी से फ्लोर को बेच सकेंगे। संशोधित नियमों के अनुसार किसी भी कालोनी में भवन के स्थानांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र आवासीय और वाणिज्यिक फ्लोर के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।

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    हालांकि किसी भी स्थिति में भूमि के उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा। यानी कि पूरे फ्लोर की रजिस्ट्री एक ही व्यक्ति के नाम पर होगी।

    अभी तक सेक्टरों में फ्लोरवाइज रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध

    अभी तक लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में रिहायशी और वाणिज्यिक भूखंडों में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति नहीं थी। हालांकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों में फ्लोरवाइज रजिस्ट्री की सुविधा दी जा रही थी।

    सेक्टरों की तर्ज पर अब लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में भी आवासीय व वाणिज्यिक भूखंडों की स्वतंत्र मंजिलों का पंजीकरण हो सकेगा। कोई भी अपने मकान या दुकान की छत पर और मंजिल बनाकर उसे बेच सकता है। फ्लोर वाइज संपत्ति भी बांट सकेंगे।

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