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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Chandigarh: पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सुरक्षा वापस लेने के सरकारी आदेश को दी चुनौती, HC ने सरकार से किया जवाब तलब

    By Dayanand Sharma Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Sat, 20 Jan 2024 04:14 PM (IST)

    पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सुरक्षा वापस लेने के सरकारी आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में कुलदीप शर्मा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाय ...और पढ़ें

    पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सुरक्षा वापस लेने के सरकारी आदेश को दी चुनौती (फाइल फोटो)।
    पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सुरक्षा वापस लेने के सरकारी आदेश को दी चुनौती (फाइल फोटो)।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा विधान सभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। कुलदीप शर्मा ने हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है जिसके तहत उसकी सुरक्षा वापस ली गई है।

    कुलदीप शर्मा ने दायर की याचिका

    कुलदीप शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि वह दो बार विधायक, हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष और विधानसभा का स्पीकर रहे हैं। वर्तमान में वह करनाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साल 2015 में एक पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद उसने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आवाज उठाई थी। उसके बाद आरोपित गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद उसे लगातार धमकी मिलती रही और इस बाबत उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी।

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    याचिका पर HC ने किया जवाब तलब

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब हरियाणा सरकार ने उसकी सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए जबकि उसे अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे है। इस बाबत उसने पुलिस व एडीजीपी, सीआईडी को मांग पत्र देकर उसकी सुरक्षा बारे विचार करने का आग्रह किया लेकिन उस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। याचिका में हाई कोर्ट से इस मामले में उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है।

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