हरियाणा में खोलना चाहते हैं नया पेट्रोल पंप, अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार; 45 दिन में मिलेगा एनओसी
हरियाणा सरकार ने नए पेट्रोल पंप खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया है। ...और पढ़ें
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हरियाणा में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान। फाइल फोटो
HighLights
नए पेट्रोल पंप के लिए एनओसी 45 दिन में मिलेगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने समय-सीमा निर्धारित की।
प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब नया पेट्रोल पंप खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) 45 दिन के अंदर मिलेगा। राज्य सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आने वाली इस सेवा को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करते हुए इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संबंधित क्षेत्र के सिटी मजिस्ट्रेट को इस सेवा के लिए नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित जिले के उपायुक्त को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा संबंधित मंडल के मंडल आयुक्त को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है।
इस निर्णय से पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध बनेगी तथा आवेदकों को निर्धारित अवधि के भीतर सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा।