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    पंचकूला में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अमरावती एन्क्लेव में 300 मकानों के बाहर से फेंसिंग, ग्रिल और रैंप तोड़े

    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:32 PM (IST)

    पंचकूला के अमरावती एन्क्लेव में जिला नगर योजनाकार विभाग ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। लगभग 300 मकानों के बाहर बनी फेंसिंग, ग्रिल और रैंप को बुलडोजर ...और पढ़ें

    मकानों के बाहर की गई फेंसिंग और रैंप बुलडोजर से तोड़े।

    मकानों के बाहर की गई फेंसिंग और रैंप बुलडोजर से तोड़े।

    HighLights

    1. पंचकूला के अमरावती एन्क्लेव में अतिक्रमण पर कार्रवाई।

    2. 300 मकानों के बाहर फेंसिंग, ग्रिल, रैंप तोड़े गए।

    3. हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने मंगलवार को अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। अमरावती एन्क्लेव में करीब 300 मकानों के बाहर की गई फेंसिंग, ग्रिल तथा रैंप बुलडोजर से तोड़े।

    मकान मालिकों और लोगों की ओर से कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मदद से कार्रवाई को पूरा किया। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन मकानों के बाहर अभी भी अतिक्रमण है, उनके विरुद्ध भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।

    विभाग द्वारा ऐसे स्थानों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। डीटीपी बबीता गुप्ता ने कहा कि सरकार अथवा विभाग से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में निर्माण कार्य हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रविधानों के अनुसार करना अनिवार्य है।

    भवन मालिकों द्वारा स्वीकृत नियमों का उल्लंघन कर सरकारी अथवा सार्वजनिक उपयोग की जगह पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी मकान मालिक द्वारा हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    डीटीपी ने आमजन से अपील की कि वे भवन निर्माण, बदलाव अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले विभाग की निर्धारित पॉलिसी और दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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