नहीं टाले जाएंगे बार के चुनाव, 11 सितंबर को पड़ेंगे पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की सभी बार में वोट
बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने सभी बार एसोसिएशनों के वार्षिक चुनाव स्थगित करने से इनकार कर दिया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव 11 सितंबर ...और पढ़ें

पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ बार चुनाव 11 सितंबर को होगा।
HighLights
बार काउंसिल ने चुनाव स्थगित करने से किया इनकार
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 11 सितंबर को होंगे चुनाव
एलएडीसीएस आंदोलन के कारण कार्यक्रम में संशोधन
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशनों के वार्षिक चुनावों को स्थगित करने से इनकार करते हुए संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है।
काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को ही कराए जाएंगे। हालांकि, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) आंदोलन के कारण अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशनों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए कुछ औपचारिकताओं और समय-सीमाओं में एकमुश्त संशोधन किया गया है।
बार काउंसिल की एडहाक कमेटी के चेयरमैन डॉ. विजेंदर सिंह अहलावत ने बताया कि पांच अगस्त को संयुक्त कार्रवाई समिति के संयोजकों ने चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए प्रतिनिधित्व दिया था। इसके बाद छह अगस्त को एडहाक कार्यकारिणी और चुनाव समितियों की संयुक्त बैठक हुई।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पिछला चुनाव 28 फरवरी 2025 को हुआ था और कार्यकाल समाप्त हुए पहले ही छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में इस स्तर पर चुनाव स्थगित करना उचित नहीं होगा।
हालांकि, आंदोलन के कारण कई बार एसोसिएशन निर्धारित समय-सीमाओं का पालन नहीं कर सकीं, इसलिए सीमित संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नियम 6 (8)(i) के तहत शपथपत्र और वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई है।
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पात्र मतदाताओं की सूची बार काउंसिल को भेजने की अंतिम तिथि 14 अगस्त होगी। इसके बाद बार काउंसिल संबंधित बार एसोसिएशनों को मतदाता सूची 20 अगस्त तक उपलब्ध कराएगी। उसी दिन तक बार एसोसिएशन को अपने खातों का ऑडिट कर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 21 अगस्त को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके विरुद्ध आपत्तियां 25 अगस्त शाम पांच बजे तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि इनका निस्तारण 29 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बाद 11 सितंबर को पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के चुनाव होंगे। बार काउंसिटल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई बार एसोसिएशन निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करती है तो बार काउंसिल एडहाक समिति नियुक्त कर पूरी चुनाव प्रक्रिया अपने पर्यवेक्षण में कराएगी।
नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल एकमुश्त छूट के रूप में दिसंबर 2027 तक रहेगा। इसके बाद चुनाव दोबारा 2015 के नियमों के अनुसार दिसंबर 2027 में कराए जाएंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंजाब और हरियाणा की 10 बार एसोसिएशनों ने चुनाव कार्यक्रम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन उस मामले में अभी तक न तो नोटिस जारी हुआ है और न ही चुनाव कार्यक्रम पर कोई रोक लगी है।