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    हरियाणा में ग्राम पंचायत भूमि पर बने मकान होंगे नियमित, 2004 से पहले निर्मित घरों के लिए समाधान पोर्टल पर आवेदन शुरू

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 08:37 PM (IST)

    डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार 31 मार्च 2004 से पहले बनी शामलात भूमि पर मकानों के नियमितीकरण के लिए समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांग रही ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. शामलात भूमि पर बने मकानों का नियमितीकरण।

    2. 31 मार्च 2004 से पूर्व के मकान पात्र।

    3. समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा धारा 5ए(1ए), हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के तहत ग्राम पंचायत (शामलात) भूमि पर 31 मार्च 2004 से पूर्व निर्मित मकानों के नियमितीकरण के लिए समाधान पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक https://samadhan.haryanadp.gov.in/ पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    ये दस्तावेज अटैच करना जरूरी

    डीसी ने बताया कि आवेदन के साथ शपथ पत्र/आवेदन पत्र, नवीनतम जमाबंदी, वर्ष 2004 अथवा उससे पूर्व की जमाबंदी, नवीनतम खसरा गिरदावरी, अक्स-शजरा, निशानदेही रिपोर्ट एवं फील्ड बुक, मकान के सभी दिशाओं से रंगीन फोटोग्राफ, 31 मार्च 2004 से पूर्व कब्जा सिद्ध करने वाले दस्तावेज (जैसे बिजली या पानी का कनेक्शन अथवा अन्य वैध अभिलेख), वास्तुकार द्वारा तैयार साइट प्लान, मूल्य निर्धारण संबंधी दस्तावेज तथा आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

    पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली सभी फाइलें स्पष्ट, पठनीय एवं पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए। अधूरे अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन वापस भी किए जा सकते हैं।

    जिन्होंने ऑफलाइन जमा किए उन्हें ऑनलाइन करना जरूरी

    डीसी ने बताया कि जिन आवेदकों ने पहले नियमितीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा किए थे, उन्हें भी अपने आवेदन समाधान पोर्टल https://samadhan.haryanadp.gov.in/ पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करने होंगे। उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद ही प्रकरणों की जांच एवं आगामी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार त्वरित गति से की जा सकेगी।

    इसलिए सभी संबंधित आवेदक अपने आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि उनके मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

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