वीबी-जी राम-जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू, ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन हुई
विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, जो रोजगार की गारंटी 1 ...और पढ़ें
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लघु सचिवालय सभागार में बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते एडीसी राहुल मोदी। सौजन्य - प्रवक्ता
HighLights
वीबी-जी राम-जी अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू।
ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन हुई।
रेवाड़ी में योजना क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम एक जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा।
इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
अधिकारियों की बैठक आयोजित
विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं एडीसी राहुल मोदी की अध्यक्षता में लघु सचिवालय सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में एडीसी ने अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध एवं समन्वित तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।
एडीसी ने कहा कि वीबी जीरामजी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना तथा आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना है।
उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एडीसी ने निर्देश दिए कि योजना के तहत अधिकारी अपने-अपने विभागों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि इस योजना का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।
इस अवसर पर जिला परिषद डिप्टी सीईओ अंकित चौहान, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज नरेंद्र गुलिया, पीओ डीआरडीए अर्जुन गुप्ता व सभी बीडीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।