हरियाणा: 'सूर्य घर योजना' में 98700 रुपये लेकर भी नहीं लगाया सोलर प्लांट, वेंडर पर केस दर्ज
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट न लगाने और 98700 रुपये हड़पने के आरोप में एम/एस सोम कॉरपोरेशन के खिलाफ सिरसा में मामला दर्ज किया गया है ...और पढ़ें

सूर्य घर योजना' में 98700 रुपये लेकर भी नहीं लगाया सोलर प्लांट (जागरण फोटो)
HighLights
सोलर प्लांट के लिए 98700 रुपये लेकर भी नहीं लगाया।
एम/एस सोम कॉरपोरेशन के खिलाफ सिरसा में केस दर्ज।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोखाधड़ी का मामला।
जागरण संवाददाता, सिरसा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटाप सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 98700 रुपये लेने के बावजूद करीब 15 माह तक कार्य नहीं करने के आरोप में उकलाना मंडी स्थित एम/एस सोम कारपोरेशन के खिलाफ नाथूसरी चौपटा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
कार्रवाई दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के उपमंडल अधिकारी, माधोसिंघाना की शिकायत के आधार पर की गई है।
गांव गुडियाखेड़ा निवासी विनोद कुमार ने समाधान शिविर में दी शिकायत में बताया कि उसने 18 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत डीएचबीवीएन के पोर्टल पर रूफटाप सोलर प्लांट के लिए आवेदन किया था।
इसके बाद विभाग के चयनित वेंडर एम/एस सोम कॉरपोरेशन उकलाना मंडी को छह मार्च 2025 को 14 हजार रुपये तथा 20 मार्च 2025 को 84700 रुपये एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया। इस प्रकार कंपनी को कुल 98700 रुपये अदा किए गए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरी राशि लेने के बावजूद आज तक न तो सोलर प्लांट लगाया गया और न ही भुगतान की गई रकम लौटाई गई। उसने बताया कि यह राशि बैंक से ऋण लेकर जमा करवाई थी, जिसके कारण अब बैंक की ओर से भी उस पर दबाव बनाया जा रहा है।
पीड़ित ने फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर राशि ब्याज सहित वापस दिलाने और विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग की। समाधान शिविर में मामला पहुंचने के बाद अब डीएचबीवीएन के उपमंडल अधिकारी माधोसिंघाना ने नाथूसरी चौपटा पुलिस को पत्र भेजकर बताया कि प्राप्त शिकायत में वेंडर पर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपित फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।