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    सिरसा में नाबालिग बच्ची का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप, 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

    Updated: Fri, 27 Mar 2026 04:00 PM (GMT+05:30)

    ऐलनाबाद पुलिस ने नाबालिग बच्ची के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बच्ची के पिता ...और पढ़ें

    नाबालिग बच्ची का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ केस दर्ज।

    नाबालिग बच्ची का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ केस दर्ज।

    HighLights

    1. नाबालिग बच्ची के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    2. कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

    3. आईटी एक्ट व किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, सिरसा। नाबालिग बच्ची के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि बच्ची को सजाकर और अनुचित तरीके से प्रस्तुत कर वीडियो बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य प्लेटफार्म पर वायरल किए गए और उनसे आर्थिक लाभ भी उठाया गया।

    पुलिस को दी शिकायत में गांव निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी शादी 30 नवंबर 2020 को हुई थी। इस शादी से उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र साढ़े तीन वर्ष है। पिता के अनुसार 27 अगस्त 2022 को उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी ससुराल पक्ष ने उसके खिलाफ पुलिस थाना रानियां में एक मामला दर्ज करवाया गया था।

    उस दौरान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सिरसा ने बच्ची को अस्थायी अभिरक्षा में उसके नाना-नानी के पास दे दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बच्ची के मामा राधाकृष्ण, उसकी पत्नी सोनू उर्फ नीलम और अन्य स्वजन ने मिलकर बच्ची को भारी मेकअप व श्रृंगार कराकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बनाए।

    इन वीडियो में बच्ची को कथित तौर पर अनुचित व आपत्तिजनक भाव-भंगिमाओं में दिखाया गया और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बच्ची की असली पहचान छिपाकर उसे दूसरे नाम से पेश किया गया और कई फर्जी अकाउंट बनाकर वीडियो वायरल किए गए।

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    पिता का आरोप है कि बच्ची की वीडियो और रील्स से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आर्थिक लाभ भी कमाया गया तथा पेजों पर विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन के जरिए कमाई की गई। इससे बच्ची की निजता और भविष्य को नुकसान पहुंचा है।

    शिकायत के अनुसार इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी शिकायत की गई थी। पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने मामले को लेकर अदालत में इस्तगासा दायर किया गया। एसडीजेएम ऐलनाबाद आशीर्ष आर्य के आदेश पर अब ऐलनाबाद थाना पुलिस ने आरोपित राधाकृष्ण, सोनू उर्फ नीलम, हनुमान व सिलोचना के खिलाफ आइटी एक्ट की धारा 67 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है।