सोनीपत में 1800 बकायेदारों पर गिरेगी गाज, ब्याज माफी खत्म; अब सील होगी प्रॉपर्टी
सोनीपत के गोहाना में प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की राहत समाप्त हो गई है, जिससे अब 1,800 बकायेदारों को मूल टैक्स के साथ ब्याज भी चुकाना होगा। ...और पढ़ें

नगर परिषद ने ऐसे लगभग 1,800 बकायेदारों की सूची तैयार की है, जिन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे।
HighLights
गोहाना में प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी की अवधि समाप्त।
लगभग 1,800 बकायेदारों को नोटिस जारी होंगे।
भुगतान न करने पर संपत्ति सील की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। प्रदेश सरकार द्वारा प्राॅपर्टी टैक्स के बकायेदारों को दी गई ब्याज माफी की राहत समाप्त हो गई है। अब जिन भू-संपत्ति मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं कराया है, उन्हें मूल टैक्स के साथ ब्याज भी चुकाना होगा।
बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज लागू
नगर परिषद ने ऐसे लगभग 1,800 बकायेदारों की सूची तैयार की है, जिन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इन लोगों पर 50-50 हजार से ज्यादा का प्राॅपर्टी टैक्स बकाया है। नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ परिषद भवन सीलिंग की कार्रवाई करेगी।
सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज में पूरी छूट दी थी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था। अब योजना समाप्त होने के बाद बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज लागू होगा।
34 हजार से ज्यादा प्राॅपर्टी आईडी
नगर परिषद के रिकार्ड के अनुसार शहर में 34 हजार से अधिक प्राॅपर्टी आईडी बनी हुई हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से 30 जून तक परिषद के पास लगभग दो करोड़ रुपये का प्राॅपर्टी टैक्स जमा हुआ है, हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में भू-संपत्ति मालिकों ने टैक्स जमा नहीं कराया है। सरकार की ब्याज माफी योजना का गोहाना में ठीकठाक असर देखने को मिला। अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में लोग टैक्स जमा कराने पहुंचे। योजना के दौरान परिषद को करीब डेढ़ करोड़ रुपये का प्राॅपर्टी टैक्स प्राप्त हुआ।
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प्राॅपर्टी टैक्स परिषद की आय का प्रमुख स्रोत
प्राॅपर्टी टैक्स नगर परिषद की आय का प्रमुख स्रोत है। इसी राशि को शहर में सड़क, स्ट्रीट लाइट, सफाई, मरम्मत, पार्कों के रखरखाव और अन्य नागरिक सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। समय पर टैक्स जमा होने से विकासकार्यों को गति मिलती है जबकि बकाया बढ़ने से परिषद की वित्तीय व्यवस्था प्रभावित होती है।
"परिषद की तरफ से पहले बकायेदारों को नोटिस भेजेगी। जिन मालिकों पर 50 हजार रुपये से अधिक प्राॅपर्टी टैक्स बकाया है उनके नोटिस तैयार कराए जा रहे हैं। नोटिस में तय समय के भीतर टैक्स जमा करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर संबंधित मालिक की संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।"
-दीपक गोयल, ईओ, नगर परिषद गोहाना।
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