सोनीपत: रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी CET परीक्षा के लिए धारा 163 लागू, फोटोस्टेट की दुकानें भी रहेंगी बंद
सोनीपत में रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी की सीईटी परीक्षा के लिए धारा 163 लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों के 100 ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड
HighLights
सोनीपत में सीईटी परीक्षा के लिए धारा 163 लागू।
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में भीड़ प्रतिबंधित।
हथियार ले जाने और फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा 13 सितंबर को आयोजित किए जाने वाली विभिन्न पाठ्यक्रमों के कामन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के मद्देनजर सोनीपत प्रशासन सख्त हो गया है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं।
क्या बोलीं उपायुक्त नेहा सिंह?
उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिले में रविवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा बीएससी नर्सिग, बीपीटी, पैरामेडिकल-बीएससी, बीएससी रेडियोग्राफी, एनपीसीसी, एमएससी नर्सिग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा इस क्षेत्र में तलवार, भाला, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
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