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    Toll In Himachal: फोरलेन के सिर्फ क्षतिग्रस्त हिस्से का टोल नहीं लेगा NHAI, बिलासपुर DC का आदेश बदला; इस फार्मूले में तय होंगी नई दरें

    Updated: Sat, 23 Aug 2025 11:35 AM (IST)

    Toll in Himachal Pradesh कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर गरामोड़ा और बलोह टोल प्लाजा में फिर से टोल शुल्क शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने एनएचएआई के तर्कों क ...और पढ़ें

    कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर स्थापित बलोह टोल प्लाजा।
    कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर स्थापित बलोह टोल प्लाजा।

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। Toll in Himachal Pradesh, कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर गरामोड़ा और बलोह टोल प्लाजा में शनिवार सुबह से टोल शुल्क लेना फिर से शुरू कर दिया है। एनएचएआइ के नियमों और तर्कों के बाद जिला प्रशासन को झुकना पड़ा है और दो दिन पूर्व उपायुक्त की ओर से जारी किए गए शुल्क निलंबन के फैसले को सशर्त वापस लिया है।

    अब किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा, यानी जहां फोरलेन की सभी लेन चल रहीं हैं, वह क्षेत्र शुल्क के दायरे में आएगा। जहां सिंगल या डबल लेन मार्ग है, वह शुल्क के दायरे में नहीं आएगा। इसके लिए आज ही प्रति किलोमीटर के हिसाब से दर तय होगी।

    क्षतिग्रस्त हिस्से का नहीं लिया जाएगा शुल्क

    उपायुक्त बिलासपुर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाज़ा पर अब केवल उतनी ही लंबाई के आधार पर टोल वसूली की जाएगी, जहां सड़क सुचारू और उपयोग योग्य है, जो हिस्सा क्षतिग्रस्त या मरम्मताधीन है, उस पर टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    20 अगस्त को उपायुक्त ने किया था निलंबन

    यहां बता दें कि भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन  को गंभीर क्षति पहुंची थी। थापना, समलेटू और मंडी-भराड़ी क्षेत्रों में बड़े-बड़े पत्थर गिरने और मलबा आने से लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। इस स्थिति को देखते हुए 20 अगस्त, 2025 को जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाज़ा पर टोल संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।

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    0.83 किलोमीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त

    वहीं शुक्रवार को जिला प्रशासन एवं एनएचएआइ अधिकारियों ने बलोह से मोड़ा तक संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि सड़क के अधिकांश हिस्सों पर यातायात बहाल हो चुका है, किंतु लगभग 0.83 किलोमीटर का हिस्सा अभी मरम्मताधीन है। इस क्षतिग्रस्त हिस्से को टोल योग्य लंबाई से घटा दिया गया है। टोल योग्य सड़क की कुल लंबाई घटकर अब 48.935 किलोमीटर रह गई है।

    उपायुक्त ने एनएचएआई और टोल प्रबंधन को दिए निर्देश

    उपायुक्त ने एनएचएआई और टोल प्लाज़ा प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त साइनबोर्ड, हेल्पलाइन नंबर तथा यातायात प्रबंधन की उचित व्यवस्था की जाए।

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