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    हिमाचल: चंबा में बिना नक्शे भवन निर्माण पर 143 भवन मालिकों को नोटिस, 15 दिन में कटेंगे बिजली-पानी के कनेक्शन

    Updated: Fri, 03 Jul 2026 03:32 PM (IST)

    चंबा नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 143 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नियमों का पालन न करने पर 15 दिनों के भीतर बिजली-पानी क ...और पढ़ें

    चंबा में बिना नक्शे भवन निर्माण पर 143 भवन मालिकों को नोटिस (File Photo)

    चंबा में बिना नक्शे भवन निर्माण पर 143 भवन मालिकों को नोटिस (File Photo)


    HighLights

    1. चंबा में 143 भवन मालिकों को अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी

    2. बिना स्वीकृत नक्शे या नियमों के उल्लंघन पर हुई यह कार्रवाई

    3. 15 दिन में सुधार न करने पर बिजली-पानी कनेक्शन कटेंगे

    सुरेश ठाकुर, चंबा। चंबा शहर में वर्षों तक नियमों को ठेंगा दिखाकर बिना स्वीकृत नक्शों के भवन खड़े करने और स्वीकृत नक्शों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वालों पर आखिरकार कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। चंबा नगर परिषद ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 143 भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।

    यह वह भवन मालिक है जिन्होंने या तो बिना स्वीकृत नक्शे के भवन खड़े कर दिए या फिर स्वीकृत नक्शों को ताक पर रखकर मनमर्जी से निर्माण कर लिया। कई जगह तीन मंजिल की अनुमति लेकर चार और पांच मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गईं, जबकि अनेक भवनों में निर्धारित सेटबैक, पार्किंग और अन्य अनिवार्य मानकों की अनदेखी की गई।

    जारी नोटिस में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण स्वयं नहीं हटाया गया या नियमों के अनुरूप सुधार नहीं किया गया तो बिजली और पेयजल कनेक्शन काटने की संस्तुति संबंधित विभागों को भेज दी जाएगी। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं होने पर अवैध हिस्सों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद की इस कार्रवाई ने पूरे शहर में हडंकंप मचा दिया है। जिन लोगों ने वर्षों तक यह मान लिया था कि नियम केवल कागजों तक सीमित हैं, वे अब कार्रवाई की जद में हैं।

    नगर परिषद के कार्यालय में नोटिस प्राप्त करने और अपने भवनों की स्थिति जानने के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, जबकि कई भवन मालिक कानूनी सलाह लेने में जुट गए हैं।

    शहर में हर ओर इसी कार्रवाई की चर्चा है। दरअसल, नगर परिषद को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर में बिना भवन नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण किए जा रहे हैं।

    कई लोगों ने नक्शा तो स्वीकृत कराया, लेकिन निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तीन मंजिल की अनुमति लेकर चार और पांच मंजिला भवन खड़े कर दिए गए। कहीं सेटबैक छोड़े बिना निर्माण हुआ तो कहीं पार्किंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। इन अनियमितताओं के कारण भविष्य में दुर्घटनाओं और शहरी अव्यवस्था की आशंका भी लगातार बढ़ रही थी।

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    इन्हीं शिकायतों के बाद नगर परिषद ने शहर के सभी 11 वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। एक-एक भवन का रिकॉर्ड खंगाला गया और स्वीकृत नक्शों का मौके पर बने निर्माण से मिलान किया गया। जांच में बड़ी संख्या में ऐसे भवन सामने आए जो भवन निर्माण नियमों के विपरीत पाए गए। इसके बाद पहले चरण में 143 भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह अभियान अभी यहीं नहीं रुकेगा।

    नगर परिषद ने दूसरे चरण की सूची भी लगभग तैयार कर ली है, जिसमें और भी भवन मालिक शामिल हैं। आने वाले दिनों में उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे। नगर परिषद का स्पष्ट संदेश है कि अब किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में समान रूप से कार्रवाई होगी।

    500 परिवार नगर परिषद पंजीकृत

    शहर में करीब 5,500 परिवार नगर परिषद के अधीन पंजीकृत हैं। ऐसे में यह अभियान केवल नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे शहर में भवन निर्माण व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि यह कार्रवाई लगातार जारी रही तो वर्षों से चले आ रहे अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लग सकता है।

    होटल और व्यावसायिक भवन भी कार्रवाई के दायरे में

    नगर परिषद की कार्रवाई केवल आवासीय भवनों तक सीमित नहीं है। नोटिस पाने वालों में कई होटल और व्यावसायिक भवन भी शामिल हैं।

    जांच में पाया गया कि इन भवन मालिकों ने निर्माण के लिए नगर परिषद से नक्शा तो स्वीकृत कराया, लेकिन भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं किया।

    कई मामलों में अतिरिक्त मंजिलें बनाई गईं और निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई। ऐसे सभी भवन मालिकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

    नगर परिषद चंबा क्षेत्र में भवन निर्माण नियमों का पालन कराना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। जिन भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने अथवा नियमानुसार सुधार करने का अवसर दिया गया है।

    निर्धारित अवधि के बाद भी नियमों का पालन नहीं होने पर कानून के अनुसार बिजली व पेयजल कनेक्शन काटने की संस्तुति सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।
    राखी कौशल,कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चंबा