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    मंडी जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 'कूललिप' और सभी सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर लगा बैन

    Updated: Thu, 30 Jul 2026 01:48 PM (GMT+05:30)

    मंडी जिला प्रशासन ने युवाओं को निकोटीन के जहर से बचाने के लिए कूललिप और सभी सुगंधित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिब ...और पढ़ें

    'कूललिप' और सभी सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर लगा बैन (फोटो: जागरण)

    'कूललिप' और सभी सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर लगा बैन (फोटो: जागरण)

    HighLights

    1. मंडी में कूललिप, सुगंधित तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लागू।

    2. हिमाचल प्रदेश का पहला जिला जिसने यह प्रतिबंध लगाया।

    3. युवाओं को निकोटीन की लत से बचाने की बड़ी पहल।

    जागरण संवाददाता, मंडी। युवाओं और बच्चों के भविष्य को निकोटीन के मीठे जहर से बचाने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिला प्रशासन ने कूललिप समेत सभी तरह के स्वादयुक्त और धुआंरहित (स्मोकलेस) तंबाकू पदार्थों के भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन पर पाबंदी लगा दी है।

    जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। ऐसा करने वाला मंडी प्रदेश का पहला जिला बना है। प्रदेश में खैनी और गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित है।

    इस निर्णायक फैसले की नींव मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम के दौरान पड़ी थी। शिमला जिले के नेरवा क्षेत्र में जब स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के समक्ष कूललिप जैसे तंबाकू पदार्थों के सेवन का गंभीर मुद्दा उठाया गया तो खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया।

    विभाग की टीम ने सुंदरनगर के बड़े स्टोर में दबिश देकर 18.91 लाख रुपये कीमत का स्वादयुक्त तंबाकू जब्त किया था। इस दौरान 715 थोक पैकेट से लगभग 10,725 खुदरा पाउच (68.69 किलोग्राम) बरामद किए थे। जब्त किए गए सामग्री के सैंपल को जब राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला नोएडा भेजा गया तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई।

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    जांच में पाया गया कि इन उत्पादों में मेंथाल, आकर्षक सुगंध, फ्लेवर्ड असेंट और ह्यूमेक्टेंट्स की भारी मात्रा मिलाई गई थी। यह तंबाकू को अधिक स्वादिष्ट, ठंडा और लुभावना बना देते हैं, जिससे बच्चों और किशोरों में निकोटीन की लत बहुत तेजी से लगती है।

    जिले के सभी थोक व खुदरा व्यापारियों, वितरकों और ट्रांसपोर्टरों को सख्त हिदायत दी है कि वह ऐसे सभी पदार्थों की खरीद-बिक्री तुरंत बंद कर दें। नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।

    मंडी के जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने कहा कि बच्चों को इस मीठे जहर से बचाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। सुगंधित तंबाकू से कैंसर, हृदय और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होती हैं। अभिभावक अपने बच्चों की संगति और गतिविधियों पर ध्यान दें। यदि कहीं भी इनकी अवैध बिक्री हो रही हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
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