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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Mandi: चार लोगों पर तेजाब फेंकने के दोषी को कोर्ट की सजा, सात साल का कठोर कारावास; देना होगा इतना जुर्माना

By Jagran NewsEdited By: Himani Sharma
Updated: Sun, 08 Oct 2023 08:13 AM (IST)

Mandi news हिमाचल प्रदेश के मंडी में चार लोगों पर तेजाब फेंकने के अपराधी को न्‍यायालय ने सात साल के कठोर कारावास की सजा दी है। न्यायालय ने दोषी पर विभ ...और पढ़ें

चार लोगों पर तेजाब फेंकने के दोषी को कोर्ट की सजा (सांकेतिक फोटो)
चार लोगों पर तेजाब फेंकने के दोषी को कोर्ट की सजा (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
  2. अभियोजन पक्ष ने अभियोग साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।

जागरण संवाददाता, मंडी: मंडी शहर के समखेतर बाजार में दंपती,उनके बेटे व एक दुकानदार पर तेजाब फेंकने के दोषी को सत्र न्यायाधीश मंडी के न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में 1.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। चारों पीड़ितों को 15 साल बाद न्याय मिला है। दोषी जय लाल पुत्र दलीप सिंह मंडी के महाजन बाजार का रहने वाला है।

17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए

अभियोजन पक्ष ने अभियोग साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। बकौल जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज,दोषी समखेतर बाजार में किराया की दुकान करता था। 11 अक्टूबर 2008को रात करीब सवा आठ बजे जय लाल ने समखेतर बाजार में कपड़े की दुकान करने वाले संजीव अरोड़ा को उसके घर के नाम हैपी से बुलाया। उसने अपने हाथ में स्टील का एक गिलास पकड़ रखा था।

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गिलास में भरा तरल पदार्थ फेंका था चेहरे और शरीर पर

संजीव अरोड़ा के सामने आते ही उसने गिलास में भरा तरल पदार्थ उसके चेहरे व शरीर पर फेंक दिया। इससे उसे दो तीन मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके चेहरे गर्दन व सिर में जलन शुरु हो गई। वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उसे चेहरे,सिर व गर्दन पर पानी डालने की सलाह दी। इसके बाद दोषी राजेश सहगल की दुकान पर गया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया।

राजेश सहगल ने जयलाल को डंडे से रोकने का प्रयास किया तो तैश में आकर तेजाब उसकी पत्नी सीमा सहगल व बेटे प्रतीक सहगल पर फेंक दिया। इससे तीनों लोग बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और चारों घायलों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी ले गए। थाना सदर के इंस्पेक्टर पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जयलाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध थाना सदर में मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया था।

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सभी सजाएं चलेंगी एक साथ

अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश मंडी ने जय लाल को दोषी करार देते हुए हत्या के प्रयास में सात वर्ष के कठोर कारावास व 70000 रुपये जुर्माने की सजा, तेजाब से गंभीर चोट पहुंचाने के दोष में पांच साल के कठोर कारावास और 50000 रुपये जुर्माने की सजा,अपराध की नीयत से दूसरे की दुकान में घुसने के दोष में एक साल के कठोर का कारावास और 10000 जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।