हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 3 दिन अवकाश घोषित, सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट की गई शर्तें व नियम
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सभी सरकारी, शैक्षणिक और वाणिज्यिक प ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तीन दिन अवकाश रहेगा। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
पंचायत चुनावों के लिए तीन दिन का सवैतनिक अवकाश।
26, 28, 30 मई को होंगे तीन चरणों में चुनाव।
सरकारी, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, कुछ जगह छूट।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तीन दिन अवकाश रहेगा। राज्य में तीन चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई (पहला चरण), 28 मई (दूसरा चरण) और 30 मई (तीसरा चरण) के लिए प्रदेशभर में पेड हॉलीडे रहेगा। जिस पंचायत में जिस दिन चुनाव होगा, वहां उस दिन अवकाश रहेगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन तिथियों पर राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आने वाली दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी यह आदेश लागू होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इन दिनों का भुगतान किया जाएगा।
यहां नहीं मिलेगा अवकाश
अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि कुल्लू जिले के नग्गर ब्लॉक के करजान और सोयल, आनी ब्लॉक के जबान और नमहोग ग्राम पंचायतों में यह चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा।
...तो दिया जा सकता है आकस्मिक अवकाश
जो कर्मचारी अपने गांव से अलग स्थान पर कार्यरत हैं, लेकिन मतदान का अधिकार रखते हैं, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित प्रीसाइडिंग ऑफिसर से मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों के लिए भी निर्देश
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में भी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
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