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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 19, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Himachal: युवाओं को झटका, अब नियमित या अनुबंध नहीं, जॉब ट्रेनी भर्ती करेगी सरकार, दो साल तक नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

    Updated: Sat, 19 Jul 2025 07:00 PM (IST)

    Himachal Govt Jobs हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में ग्रुप-ए बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नई योजना लागू की है। चयनित उम्मीदवार अब दो साल त ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश भर्ती के लिए नई योजना लागू कर दी है।
    हिमाचल प्रदेश भर्ती के लिए नई योजना लागू कर दी है।

    HighLights

    1. विभागों, बोर्डों व निगमों में ग्रुप-ए, बी व सी के पदों के लिए योजना लागू
    2. अधिसूचना जारी, हिमकेयर और आयुष्मान योजनाओं का मिलेगा लाभ
    3. नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, पेंशन, अवकाश नियम लागू नहीं होंगे

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Govt Jobs, हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नई योजना लागू कर दी है। इसके तहत अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को पहले दो साल तक ‘जाब ट्रेनी’ के रूप में तय मासिक राशि पर काम करना होगा। इस दौरान वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। उन पर पेंशन, अवकाश नियम या अन्य भत्तों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। 

    कार्मिक विभाग की शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना का उद्देश्य नई भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही लाना और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में आने से पहले रोल-विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और दो साल पूरे होने के बाद दक्षता परीक्षा पास करने पर ही नियमित नियुक्ति दी जाएगी।

    जाब ट्रेनी को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन, सरकारी सेवा में लागू सीसीएस, पेंशन, अवकाश नियम जैसे प्रविधान उन पर लागू नहीं होंगे। यात्रा पर जाने पर वे न्यूनतम वेतनमान वाले कर्मचारी के बराबर टीए-डीए पाने के हकदार होंगे। 

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    ये पद रखे गए हैं बाहर

    हालांकि कुछ पद इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने वाले अधिकारी, सिविल जज, मेडिकल कालेजों के प्रोफेसर, नायब तहसीलदार, एसीएफ, एचपीएफ एंड एएस के सेक्शन अधिकारी, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं।

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    सरकार की अधिकृत एजेंसी ही करेगी नई भर्ती

    नई भर्ती पूरी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से की जाएगी और आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य रहेगा। विभागों और संस्थाओं को जाब ट्रेनी की नियुक्ति से पहले वित्त विभाग की स्वीकृति लेनी होगी।

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    30 दिन की नौकरी के बाद एक दिन की कैजुअल लीव

    जाब ट्रेनी को एक माह की सेवा के बाद एक दिन की कैजुअल लीव, साल में 10 दिन की मेडिकल लीव और पांच दिन की स्पेशल लीव भी मिलेगी। महिला ट्रेनी को दो जीवित बच्चों तक 180 दिन की मातृत्व अवकाश और गर्भपात की स्थिति में 45 दिन की विशेष छुट्टी भी मिलेगी।

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