हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के भर्ती नियमों में संशोधन, क्यों किया गया बदलाव, क्या होगा लाभ?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े कानून में संशोधन किया है। अब नियमों में बदलाव या नए नियम बनाने से पहले सार् ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश सरकारी नौकरी के भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े कानून में संशोधन कर दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) अधिनियम, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया गया है।
पहले किसी भी नियम या संशोधन को लागू करने से पहले उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। नए संशोधन के बाद धारा 10 की उपधारा (1) में मौजूद और पूर्व प्रकाशन के पश्चात शब्दों को हटा दिया गया है।
पूर्व प्रकाशन की अनिवार्यता नहीं रहेगी
यह संशोधन हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 में किया गया है। संशोधन के तहत अधिनियम की धारा 10 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सरकार को भर्ती नियमों या सेवा शर्तों से जुड़े नियम बनाने या उनमें संशोधन करने से पहले पूर्व प्रकाशन की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
नियमों में संशोधन से क्या लाभ होगा
कहा जा रहा है कि इस बदलाव से प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी और भर्ती से जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन या नए नियम बनाने में होने वाली देरी कम होगी। इससे विभागों को जरूरत के अनुसार नियमों में शीघ्र बदलाव करने में सुविधा मिलेगी।
विशेषज्ञों का क्या है मत
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया हटने से नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सुझाव लेने की व्यवस्था सीमित हो सकती है। फिर भी सरकार का तर्क है कि यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और भर्ती प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।