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हिमाचल सरकार की रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन व पारिवारिक पेंशन एरियर की अगली किस्त जारी करने का आदेश

By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 18 Aug 2026 04:57 PM (IST)Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:14 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हिमाचल सरकार ने 281 करोड़ रुपये के पेंशन एरियर जारी किए।

  2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी।

  3. अगस्त 2026 तक एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन एरियर जारी करने के आदेश दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में मंगलवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों को इस एरियर का भुगतान इसी माह (अगस्त 2026) में सुनिश्चित किया जाएगा।

सरकार ने इसके लिए 281 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 

किस वर्ग को कितना एरियर

वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार श्रेणियों के आधार पर एरियर का वितरण तय किया गया है। तृतीय श्रेणी के पात्र पेंशनरों (मूल पेंशन 40,000 तक) तथा पारिवारिक पेंशनरों (मूल पेंशन 24,000 तक) को 35 प्रतिशत एरियर जारी किया गया है। इसे मिलाकर अब तक इन्हें कुल 55 प्रतिशत एरियर का भुगतान हो जाएगा। 

द्वितीय श्रेणी वर्ग के पेंशनरों (पेंशन 50,000 तक) और पारिवारिक पेंशनरों (पेंशन 30,000 तक) को 15 प्रतिशत एरियर मिलेगा। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों (पेंशन 60,000 से 1,09,300 तक) एवं पारिवारिक पेंशनरों (पेंशन 40,000 से 65,580 तक) के लिए भी 15 प्रतिशत एरियर स्वीकृत किया गया है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के लिए अब तक कुल 35 प्रतिशत संचयी एरियर जारी हो चुका है।

अंतरिम राहत व महंगाई राहत का होगा समायोजन

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में दी गई अंतरिम राहत की पहली से चाैथी किस्त और 12 किस्तों के महंगाई भत्ते की राशि को कुल एरियर में से समायोजित कर केवल शुद्ध (नेट) राशि का ही भुगतान किया जाएगा। साथ ही, यदि किसी पेंशनर से अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी शेष है, तो बैंक व पेंशन वितरण प्राधिकारी उसे काटकर शेष राशि खाते में ट्रांसफर करेंगे। समस्त वितरण एजेंसियों को अगस्त माह में ही भुगतान पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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