Himachal News: गांव में अब बिना अनुमति नहीं बना सकेंगे घर, पास करवाना होगा नक्शा; पंचायत को मिलेंगी शक्तियां
Himachal Pradesh Panchayat News हिमाचल प्रदेश में अब पंचायतों में बिना अनुमति के मकान नहीं बन पाएंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के नियमों के अनुसार न ...और पढ़ें

HighLights
- बिना अनुमति पंचायत में अब नहीं बनेंगे मकान |
- नक्शा पास कराना अनिवार्य, नियम लागू |
- आपदा में नुकसान कम करना उद्देश्य |
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat News, हिमाचल प्रदेश में अब पंचायतों यानी गांव में बिना अनुमति के मकान नहीं बन सकेंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन की ओर से निर्धारित नियमों के अनुरूप नक्शा बनाना होगा और उसे मंजूर भी करवाना होगा, तभी निर्माण किया जा सकेगा।
प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था को पहली बार लागू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस तरह की व्यवस्था को बीते तीन वर्षों से आपदा के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए लागू कर रही है। आपदा के कारण नुकसान न हो और बेतरतीबी से होने वाले निर्माणों पर नुकेल कसने के लिए इसे लागू किया जा रहा है।
बड़े भवन निर्माण के लिए नगर नियोजन से लेनी होगी अनुमति
पंचायतों को घर बनाने की अनुमति देने का अधिकार दिया जा रहा है, इसमें सचिव ग्राम पंचायत को शक्तियां प्रदान की जाएंगी। छोटे मकानों के लिए एक साधारण नक्शा बनेगा और पंचायत से पास होगा। वहीं, बड़े भवन निर्माण (600 वर्ग मीटर से अधिक) की अनुमति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लेनी होगी।
गांव में कई मंजिला भवन और बन गए होटल
गांव में कई-कई मंजिला भवन और होटल गन गए हैं। ऐसे में अब पंचायतों को नक्शे पास करने से उनकी आय भी बढ़ेगी और नियंत्रण भी किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्रों के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शे के बड़े-बड़े भवन बल रहे हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं था।
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आपदा में नुकसान कम करना उद्देश्य : मंत्री
नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इसका उद्देश्य सुनियोजित विकास करना और आपदाओं में होने वाले नुकसान को कम करना है। इसके तहत नियमों के अनुसार मकान बनेंगे।
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