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    हिमाचल: रिश्तेदार ने 15 साल की नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया 20 साल कठोर कारावास

    By Atul Kashyap Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 27 Apr 2026 06:06 PM (IST)

    किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी रिश्तेदार ललित कुमार को 20 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड ...और पढ़ें

    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो

    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल।

    2. किन्नौर स्थित रामपुर अदालत ने सुनाया फैसला।

    3. पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा।

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ललित कुमार को पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के कारावास सहित 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

    रिश्तेदार था दोषी

    उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि फरवरी, 2023 रात के समय जब पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी तभी आरोपित ललित कुमार जो रिश्ते में पीड़िता की माता का भतीजा लगता था और पड़ोस में ही रहता था। वह कमरे में आया और पीड़िता जिसकी उम्र उस समय महज 15 वर्ष थी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। 

    छह महीने बाद पेट दर्द होने पर खुला राज

    पीड़िता ने डर के कारण यह बात किसी को न बताई। छह महीने बाद पीड़िता के पेट में दर्द हुआ और उसे केएनएच अस्पताल शिमला ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने पीड़िता का अल्ट्रासांउड करवाने के बाद बताया कि पीड़िता के पेट में छह महीने का बच्चा है। जिस पर अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज किया गया।

    19 गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला

    अदालत ने कुल 19 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष का कारावास व 10,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 2,00,000 रूपये कम्पनसेशन देने के भी आदेश पारित किये। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।

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