हिमाचल हाई कोर्ट का मुख्य सचिव की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार और संजय गुप्ता को नोटिस, मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और संजय गुप्ता को नोटिस जारी किया है। याचिका म ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव
HighLights
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता की नियुक्ति पर नोटिस जारी किया।
याचिका में भ्रष्टाचार के मामलों के कारण नियुक्ति को चुनौती दी।
संवेदनशील पद पर सतर्कता दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के तौर पर संजय गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व प्रतिवादी संजय गुप्ता को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता तिलक राज शर्मा की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है।
प्रार्थी ने कहा कि सरकार ने पहली अक्टूबर 2025 को निर्णय लिया था, जिसके तहत मुख्य सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
तीन प्राथमिकी दर्ज
याचिका में बताया है कि तीन प्राथमिकी पहले से ही गुप्ता के खिलाफ दर्ज थीं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रविधानों के तहत मामलों में शामिल हैं। याचिका में आइएएस अधिकारियों और केंद्रीय सिविल सेवाओं/केंद्रीय सिविल पदों को विजिलेंस क्लीयरेंस देने के संबंध में नौ अक्टूबर 2024 के संशोधित दिशानिर्देशों का संदर्भ दिया गया।
विजिलेंस स्टेट्स को ध्यान में रखना जरूरी
खंड सात के अनुसार, संवेदनशील पदों पर नियुक्ति पर निर्णय लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति के विजिलेंस स्टेट्स को ध्यान में रख विचार करना आवश्यक है। कोर्ट को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर यह माना है कि मुख्य सचिव का पद अत्यंत संवेदनशील है।