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    HPPSC पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती: EWS पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव, ट्रेनी को नहीं मिलेगा आरक्षण

    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:06 AM (GMT+05:30)

    हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में EWS अभ्यर्थियों के लिए पात्रता नियमों में बदलाव किया है। ...और पढ़ें

    EWS पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव (फाइल फोटो)

    EWS पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव (फाइल फोटो)


    HighLights

    1. EWS पात्रता नियमों में हिमाचल लोक सेवा आयोग ने किया बदलाव

    2. सरकारी योजनाओं के तहत कार्यरत ट्रेनी EWS आरक्षण के पात्र नहीं

    3. पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुष एवं महिला पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती से संबंधित विज्ञापनों को लेकर एक महत्वपूर्ण परिशिष्ट जारी किया है।

    आयोग ने साफ किया है कि कॉन्स्टेबल पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    हालांकि, आयोग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता नियमों में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों को लागू कर दिया है।

    आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार, अब 11 जून 2019 को जारी पुराने निर्देशों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2026 को जारी नए निर्देश भी प्रभावी होंगे। नए नियमों के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत ट्रेनी/जाब ट्रेनी के परिवारों को EWS श्रेणी से बाहर रखा गया है।

    नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

    ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी योजना के तहत ट्रेनी के रूप में कार्यरत है, वे अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आरक्षण/लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।

    आयोग ने अपने पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि (इडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित इस संशोधन के अतिरिक्त भर्ती विज्ञापन में उल्लेखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।