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    HRTC ने यात्रा नियम किए कड़े: टिकट न देने की शिकायत पर मिलेगा पांच गुना इनाम, पकड़े तो लगेगा जुर्माना

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Aug 2026 07:09 PM (IST)

    एचआरटीसी ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना और परिचालकों पर निलंबन व बर्खास्तगी का प्रावधान कर यात्रा नियम कड़े किए हैं। ...और पढ़ें

    एचआरटीसी ने यात्रा नियम कड़े किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    एचआरटीसी ने यात्रा नियम कड़े किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. बिना टिकट यात्रा पर यात्री को 500 रुपये जुर्माना।

    2. परिचालक द्वारा टिकट न देने पर निलंबन, बर्खास्तगी का प्रावधान।

    3. शिकायत सही पाए जाने पर यात्री को मिलेगा पांच गुना इनाम।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। एचआरटीसी की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा। परिचालक यदि टिकट नहीं देगा तो उस पर जुर्माने के साथ निलंबन की कार्रवाई होगी। यदि आरोप सही साबित पाया तो नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल की ओर से बिना टिकट यात्रा मामले पर नई एसओपी जारी कर दी गई है।

    पहले जुर्माना व वेतनवृद्धि रोकने का प्रविधान था। इस बार निलंबन के साथ बर्खास्तगी को भी जोड़ा गया है। अहम बात यह है कि यात्री पर 500 रुपये जुर्माने का प्रविधान किया है।

    नई एसओपी में क्या

    निगम का कहना है कि यात्रियों को जुर्माने का डर होगा तो वह टिकट लेगा। एसओपी लागू होने से पहले दर्ज मामलों का निपटारा पुराने नियमों के अनुसार ही होगा। एसओपी के अनुसार एचआरटीसी ने पहली बार टिकट अनियमितताओं को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, ताकि जांच और कार्रवाई में अस्पष्टता न रहे। 

    टिकट नहीं मिला तो शिकायत करें, मिलेगा पांच गुना इनाम

    यदि कोई यात्री हेल्पलाइन 1100 पर शिकायत करता है कि परिचालक ने टिकट जारी नहीं किया और जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को टिकट के मूल्य का पांच गुना पुरस्कार दिया जाएगा। पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों के टिकट संबंधी विवादों के लिए भी विस्तृत प्रक्रिया तय की गई है। यदि बच्चे की आयु को लेकर संदेह हो तो परिचालक आयु प्रमाण मांग सकता है। प्रमाण नहीं मिलने पर पूरा टिकट जारी किया जा सकता है।

    यदि निरीक्षण के दौरान आधा टिकट गलत पाया जाता है तो मामला सीधे टिकटलेस ट्रैवल नहीं माना जाएगा। इसकी जांच संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। यदि गलती वास्तविक अनुमान की त्रुटि निकली तो विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यदि जानबूझकर कम टिकट जारी करना सिद्ध हुआ तो एसओपी के अनुसार सख्त दंड मिलेगा।

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    सस्पेंड होगा कंडक्टर

    नई एसओपी के तहत यदि नियमित परिचालक 100 रुपये से अधिक की टिकट हेराफेरी में पकड़ा जाता है तो उसे तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। परिचालक के पिछले रिकार्ड में पहले से तीन या अधिक टिकटलेस ट्रैवल के मामले दर्ज हैं, चाहे वे सिद्ध हों या लंबित, तो राशि चाहे कितनी भी हो, उसके खिलाफ सीधे बड़ी विभागीय कार्रवाई होगी।

    ...तो जाएगी नौकरी

    यदि नियमित परिचालक के खिलाफ 10 से अधिक टिकटलेस ट्रैवल के मामले सिद्ध हो चुके हैं तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी उसके खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी, पद से हटाने या अन्य बड़ी सजा देने पर विचार करेगा।

    तीसरी बार विभागीय कार्रवाई

    निरीक्षण के समय बस में यात्रियों की संख्या सीट क्षमता के भीतर है तो टिकट में गड़बड़ी को अधिक गंभीर माना जाएगा। ऐसे मामलों में 20 रुपये से कम की गड़बड़ी पर पहली बार ही टिकट राशि का 50 गुना जुर्माना, दूसरी बार चार्जशीट और तीसरी बार विभागीय कार्रवाई होगी। यदि बस सीट क्षमता से अधिक भरी हुई है तो पहली गलती पर अपेक्षाकृत कम जुर्माना रखा है। संविदा और जाब ट्रेनी परिचालकों के लिए भी कठोर प्रविधान किए हैं। 

    पहली गलती पर चेतावनी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी गलती पर जुर्माना और बढ़ेगा, जबकि तीसरी बार कारण बताओ नोटिस के बाद जांच होगी। आरोप सिद्ध होने पर संविदा समाप्त कर सेवा से हटा दिया जाएगा। यदि टिकट गड़बड़ी की राशि 100 रुपये से अधिक है तो सीधे जांच के बाद सेवा समाप्त करने का प्रविधान रखा है।

    ईबीटीएम खराब होने पर ही मिलेगा मैनुअल टिकट

    अब मैनुअल टिकट केवल उसी स्थिति में जारी किए जाएंगे जब इलेक्ट्रानिक बस टिकटिंग मशीन (ईबीटीएम) आधिकारिक रूप से खराब घोषित हो और उसके खराब होने का समय रिकार्ड में दर्ज किया हो। ऐसा नहीं करने पर मामले को भी टिकटलेस ट्रैवल माना जाएगा। यदि किसी यात्री का सामान बिना निर्धारित लगेज टिकट के पाया जाता है तो प्रत्येक मामले की जांच संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा करवाई जाएगी।

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