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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Himachal: अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद! IPS अफसर संजय कुंडू ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश को SC में दी चुनौती; जारी है DGP पद की लड़ाई

    Updated: Thu, 11 Jan 2024 02:03 PM (GMT+05:30)

    Himachal हिमाचल उच्च न्यायलय से निराशा मिलने के बाद आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के आवेद ...और पढ़ें

    Himachal: हिमाचल उच्च न्यायलय से निराशा मिलने के बाद आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू
    Himachal: हिमाचल उच्च न्यायलय से निराशा मिलने के बाद आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू

    HighLights

    1. आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
    2. हाई कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू का तबादला आदेश वापस लेने से इन्कार कर दिया था
    3. हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पर होटल कारोबारी निशांत को जान से मारने के आरोप लगे थे

    पीटीआई, शिमला। हिमाचल उच्च न्यायलय से निराशा मिलने के बाद आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    हिमाचल हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

    ज्ञात हो बीती 9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला आदेश वापस लेने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि तबादले संबंधी आदेश को वापस लिया जाए। 

    आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    इस बाबत अब आईपीएस अधिकारी ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पर होटल कारोबारी निशांत को जान से मारने के आरोप लगे थे। छवि धूमिल ना हो इसे लेकर डीजीपी और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने हाई कोर्ट में तबादला के आदेश वापस लेने के लिए याचिका दर्ज करवाई थी। जिसे उच्च न्यायालय ने रद कर दिया।

    संजय कुंडू पर क्या लगे आरोप?

    विचारणीय है कि कांगड़ा के रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ-साथ डीजीपी संजय कुंडू पर भी आरोप लगाए थे। निशांत शर्मा ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और अदालत ने इस मामले में उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डीजीपी ने उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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